Unnao News: सर्राफ की हत्या कर 10 लाख लूटे थे...अब जीवन भर रहना होगा सलाखों के पीछे

सफीपुर कस्बा में सराफा व्यवसायी को गोली मारकर लूटे थे जेवर व नगदी

Unnao News: सर्राफ की हत्या कर 10 लाख लूटे थे...अब जीवन भर रहना होगा सलाखों के पीछे

उन्नाव, अमृत विचार। सफीपुर कस्बा में दुकान बंद कर लौट रहे सराफा व्यवसायी को गोली मारकर 10 लाख के जेवर लूटने वाले चार आरोपियों को कोर्ट में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास का आदेश सुनाया। साथ ही कोर्ट ने एक दोषी पर 40 व अन्य तीनों पर 35- 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

बता दें कि सफीपुर कस्बा के किला बाजार मोहल्ला निवासी दानिश अंसारी ने अपने चाचा की हत्या कर जेवर लूटे जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 25 फरवरी-2017 को उसके चाचा अंजुम अंसारी पुत्र फिरोज की आलम कस्बा के राहतगंज (बड़ी बाजार) में अंजुम ज्वैलर्स के नाम से दुकान है। 

वह 25 फरवरी की शाम छह बजे दुकान बंद कर जेवरों से भरे दो बैग लेकर बाइक से घर लौट रहे थे। तभी रामकिशुन नाऊ व नईम चूड़ी वाले के घर के बीच एक बाइक से आए तीन नकाबपोश बदमाशों ने बाइक आगे लगाकर चाचा को रोका और उनके सीने में गोली मारकर दोनों बैग में रखे 10 लाख के जेवर लूट कर मंगल बाजार की ओर भाग निकले थे। 

इसकी जानकारी पर वह सहयोगियों की मदद से चाचा को घायल अवस्था में सीएचसी लाया। जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज की थी। प्रत्यक्ष दर्शियों से मिले इनपुट के आधार पर तत्कालीन एसएचओ संजय पांडेय ने स्क्रैच बनवाकर तहकीकात शुरू की थी। जांच में वारदात को अंजाम देने में शहजाद, मनीष राजपूत, आशू उर्फ सुमित गुप्ता निवासी काजी खेड़ा थाना चकेरी कानपुर नगर व कुलदीप उर्फ अजय निवासी मदनापुर कोतवाली तिर्वा कन्नौज का नाम प्रकाश में आया था। 

मुखबिर की सूचना पर उन्हें गिरफ्तार कर लूटा गया माल बरामद कर उन्हें जेल भेजा गया था। साक्ष्य एकत्र कर 18 जून-2017 को आईओ ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। तभी से केस की सुनवाई एडीजे-3 कोर्ट में चल रही थी। मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। 

इसमें शासकीय अधिवक्ता विनय शंकर दीक्षित  की दलीलों व पुलिस द्वारा जुटाए साक्ष्य के आधार पर एडीजे कविता मिश्रा ने दोषियों को आजीवन कारावास से दंडित किया। साथ ही शहजाद पर 40 व अन्य पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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