पीलीभीत: पांच साल पुराने मामले में मासूम का अपहरण करने वाले को 10 वर्ष कैद

पीलीभीत: पांच साल पुराने मामले में मासूम का अपहरण करने वाले को 10 वर्ष कैद

पीलीभीत, अमृत विचार। नौ साल के मासूम को अगवा कर ले जाने के बाद हमला करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अनु सक्सेना ने फैसला सुनाया। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का परिशीलन करने के बाद अभियुक्त को दस साल कैद की सजा सुनाई। उस पर जुर्माना भी डाला गया है। राज्य सरकार की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने की।

अभियोजन कथानक के अनुसार अमरिया क्षेत्र के ग्राम कैचूटांडा के निवासी मोरध्वज पुत्र तेजराम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 18 जून 2019 की शाम करीब साढ़े सात बजे उसके नौ वर्षीय पुत्र को किराना की दुकान के पास से गांव का ही मोजिम पुत्र मोहम्मद अहमद शराब के नशे में अगवा करके बाइक से ले गया। गांव के पीछे भट्ठे की तरफ लेजाकर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। बेटे के न मिलने पर जब काफी खोजबीन की गई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। तब जाकर आरोपी पकड़ा जा सका। ये भी आरोप लगाया कि शिकायत करने पर आरोपी ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की।  19 जून 2019 को पुलिस ने आईपीसी की धारा 323, 352, 323, 504 के तहत रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के बाद मामले की चार्जशीट पुलिस ने न्यायालय में दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश अनु सक्सेना की अदालत में चली। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को अपहरण, मारपीट समेत धाराओं में दोषी पाते हुए दस साल कैद और 22 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

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