कानपुर में व्यापारी नेता कंछल के बेटे-बहू को 2 साल कैद...लखनऊ में प्लाट दिलाने के नाम पर 20 लाख की ठगी का आरोप 

कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में 24.10 लाख का अर्थदंड भी लगाया

कानपुर में व्यापारी नेता कंछल के बेटे-बहू को 2 साल कैद...लखनऊ में प्लाट दिलाने के नाम पर 20 लाख की ठगी का आरोप 

कानपुर, अमृत विचार। पूर्व राज्यसभा सदस्य व  उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश अध्यक्ष  बनवारी लाल कंछल के बेटे-बहू को चेक बाउंस के मामले में न्यायालय ने दो साल की सजा एवं 24.10 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोप है कि लखनऊ में प्लाट दिलाने के नाम पर व्यापारी नेता के बेटे व बहू ने 20 लाख रुपये की ठगी की थी और रकम वापसी के लिए जो चेक दी थी वो बाउंस हो गई। 

धोखाधड़ी का यह मामला करीब पांच साल पुराना है। सर्वोदयनगर निवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट सुखदेव सिंह ने बताया कि बनवारी लाल कंछल के बेटे अमित व बहू अपर्णा की शिवांश इंफ्रास्टेट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी है। कंपनी ने लखनऊ में आर्चिड रेजीडेंसी के नाम से योजना लांच की थी। जिसमें 1000 स्क्वॉयर फीट का प्लाट 10 लाख रुपये में देने की बात थी। सुखदेव सिंह ने अपनी पत्नी पूनम के नाम से चार प्लाट बुक कराए थे। एडवांस 20 लाख रुपये दिए थे। बाद में न प्लाट मिला न रुपये लौटाए गए।

काकादेव थाने में तहरीर दी तो अमित कंछल ने समझौते के लिए बुलाकर मूल रकम और 3 लाख रुपये ब्याज का चेक दिया, लेकिन चेक भी बाउंस हो गई। सुखदेव की पत्नी पूनम ने चेक बाउंस का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त न्यायालय सुरेश चंद्र सविता की कोर्ट ने कंपनी के डायरेक्टर अमित कंछल और उनकी पत्नी अपर्णा अग्रवाल को 2 साल की सजा एवं 24.10 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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