Unnao News: ऑनर किलिंग के दोषी पिता-पुत्र सहित चार को उम्रकैद, प्रेम-प्रसंग में बेटी की हत्या कर शव गंगा नदी में फेंका था

Unnao News: ऑनर किलिंग के दोषी पिता-पुत्र सहित चार को उम्रकैद, प्रेम-प्रसंग में बेटी की हत्या कर शव गंगा नदी में फेंका था

उन्नाव, अमृत विचार। बारासगवर थानाक्षेत्र में प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने अपने बेटे, भाई व भतीजे की मदद से बेटी पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसकी हत्या कर गुनाह छिपाने के लिए शव गंगा नदी में फेक दिया था। इस सनसनी खेज केस की अंतिम सुनवाई पूरी होने बाद कोर्ट ने पिता-पुत्र व भाई-भतीजे को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

बता दें कि बारासगवर थानाक्षेत्र क पचासा गांव निवासी शिवशंकर पु़त्र बैजनाथ ने 28 अगस्त-2015 को रिश्ते में लगने वाले साढू व चचेरे भाई रामप्रताप यादव उर्फ छेद्दू, उसके भाई रणवीर, रामप्रताप के बेटे  सिंधराज व भतीजे बिंदेश पर रामप्रताप की नाबालिग बेटी बीना को गायब करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका आरोप था कि पड़ोसी रामप्रताप की बेटी पुत्री बीना चन्द्रिका देवी इंटर कालेज तनगापुर बारासगवर में विज्ञान वर्ग में कक्षा-11 की छात्रा थी। 

जिसका किसी युवक से प्रेम-प्रसंग था। इसकी जानकारी किसी तरह किशोरी के परिजनों को हो गई थी। आक्रोशित राम प्रताप यादव ने अपने बेटे सिंधराज भाई रणवीर व भतीजे बिंदेश के साथ मिलकर 24 अगस्त-2015 की रात बीना की पिटाई करने के बाद उस पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगा दी थी। 

इलाज के लिए एक कार में डालकर ले समय उसकी मौत हो गई थी। पुलिस को सूचना दिए बिना साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से वे कार से रात में ही जंगल के रास्ते कंदरा बाबा की कुटिया के पास गंगा नदी के किनारे पहुंचे। जहां उफान में बह रही गंगा नदी किनारे खड़ी एक नाव में शव रख कर बीच धारा में फेंक दिया था। पुलिस ने जाल डालकर शव खोजने का काफी प्रयास किया था लेकिन इसमें उसे सफलता नहीं मिली थी। 

तत्कालीन एसओ श्रीकांत द्विवेदी ने 29 अगस्त-2015 चारों आरोपियों पर हत्या की धारा बढ़ाते हुए 30 अगस्त-2015 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साक्ष्य एकत्र कर आईओ ने 27 जुलाई-2016 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। 

तभी से केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचाराधीन था। शुक्रवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। जिसमें शासकीय अधिवक्ता मनोज पांडेय की दलीलों व पुलिस द्वारा एकत्र साक्ष्य के आधार पर एडीजे रवि प्रकाश साहू ने रामप्रताप यादव, रणवीर, सिंधराज व  बिंदेश को ऑनर किलिंग का दोषी मानते हुए उम्र कैद के आदेश दिये हैं। 

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