Etawah: थानाअध्यक्ष मंसूर अहमद के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा, ये है आरोप...

Etawah: थानाअध्यक्ष मंसूर अहमद के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा, ये है आरोप...

इटावा, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट रामचंद्र यादव ने पूर्व चौविया थानाअध्यक्ष मंसूर अहमद के खिलाफ बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे बलवीर जाटव से जाति सूचक गाली देने व मारपीट को लेकर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। थाना चौबिया पुलिस के द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मंसूर अहमद के खिलाफ एससी एसटी एक्ट व मारपीट की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके जांच शुरू कर दी गई है। इस समय वह ऊसराहार के थाना अध्यक्ष हैं।

चौबिया थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मूंज के रहने वाले बलवीर जाटव ने न्यायालय में मंसूर अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का प्रार्थना पत्र दिया था। बलवीर जाटव ने बताया 8. 1. 2024 को मंसूर अहमद पड़ोसी अर्जुन को जाति सूचक गाली व मारपीट करते हुए निकले इस पर बलवीर ने पूछा तो उसके साथ भी जाति सूचक गाली देते हुए लात मार कर जमीन पर घसीटा। 

जब उसने घटना का वीडियो बनाया तो मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट कर दिया। घटना को गांव के लोगों ने देखा। थाना अध्यक्ष की शह पर ही गांव के दो लोगों ने जान से मारने की धमकी दी। जिसकी रिपोर्ट करने गया तो थाने से भगा दिया गया। और फर्जी मुकदमे में फसाने की धमकी दी। 

उसने डाक द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अलावा कई अधिकारियों को प्रार्थना दिए परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। तब उसने न्यायालय की शरण ली न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए चौबिया थाना अध्यक्ष को मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश दिए थे।थाना चौबिया पुलिस के द्वारा थाना अध्यक्ष ऊसराहार मंसूर अहमद के खिलाफ एससी एसटी एक्ट व मारपीट की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके जांच शुरू कर दी गई है।

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