Kanpur: अश्लीलता के आरोपी शिक्षक को मिली जमानत, छात्रा ने आरोपों को सिरे से किया खारिज, जानिए पूरा मामला

काकादेव थानाक्षेत्र स्थित कोचिंग मंनडी का मामला, वीडियो हुआ था वायरल

Kanpur: अश्लीलता के आरोपी शिक्षक को मिली जमानत, छात्रा ने आरोपों को सिरे से किया खारिज, जानिए पूरा मामला

कानपुर, अमृत विचार। काकादेव थानाक्षेत्र में स्थित कोचिंग संस्थान में छात्रा के साथ अश्लीलता करते हुए वायरल वीडियो के बाद आरोपी बायोलॉजी के शिक्षक साहिल सिद्धिकी को जेल भेज दिया गया था। इस मामले में शिक्षक को न्यायालय ने जमानत दे दी है। जिसके बाद कोचिंग के छात्र-छात्राओं में खुशी की लहर है। इस मामले में छात्रा का जब मजिस्ट्रेटी बयान दर्ज किया गया तब उसने वह अपने साथ अश्लीलता की बात से मुकर गई थी। जिससे से शिक्षक को एक बड़ी राहत मिल गई। 

एडीसीपी सेंट्रल महेश कुमार ने बताया कि मामले में कोचिंग संचालक आशीष श्रीवास्तव ने छात्रा से अश्लीलता की एफआईआर शिक्षक के खिलाफ दर्ज कराई थी। इसका संज्ञान लेकर कोचिंग शिक्षक को गिरफ्तार करके शांतिभंग की धारा में जेल भेजा गया था। लेकिन मजिस्ट्रेटी बयान में छात्रा अपने साथ अश्लीलता की बात से मुकर गई। उसने किसी भी तरह की अश्लीलता या आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। छात्रा के मजिस्ट्रेटी बयान के आधार पर शिक्षक साहिल सिद्दीकी को कोर्ट से जमानत मिल गई है।

दरअसल, रविवार को कोचिंग के बाथरूम का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। इसमें साहिल सिद्दीकी छात्रा के साथ नजर आ रहा था। कोचिंग संचालक आशीष श्रीवास्तव ने यह फुटेज पुलिस को देते हुए शिक्षक साहिल सिद्दीकी के खिलाफ कार्रवाई कराई थी। कोचिंग संचालक ने आरोप लगाए थे कि शिक्षक साहिल सिद्दीकी एक धर्म की लड़कियों को टारगेट कर रहा है। उसने छात्रा के साथ अश्लीलता की। 

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