RBI का बैंकों को निर्देश- भुगतान प्रणाली तक दिव्यांग लोगों की आसान पहुंच सुनिश्चित करें

RBI का बैंकों को निर्देश- भुगतान प्रणाली तक दिव्यांग लोगों की आसान पहुंच सुनिश्चित करें

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को बैंकों से कहा कि वे भुगतान प्रणालियों तक दिव्यांग लोगों की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इनकी समीक्षा करें। केंद्रीय बैंक ने अपने परिपत्र में कहा, दिव्यांगों सहित आम जन के सभी वर्ग तेजी से डिजिटल भुगतान प्रणाली को अपना रहे हैं। 

इसमें कहा गया, ‘‘ प्रभावी पहुंच को बढ़ावा देने, भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों (पीएसपी अर्थात बैंक तथा अधिकृत गैर-बैंक भुगतान प्रणाली प्रदाता) को सलाह दी जाती है कि वे दिव्यांग लोगों की पहुंच के संदर्भ में अपनी भुगतान प्रणालियों/उपकरणों की समीक्षा करें।’’ 

आरबीआई ने कहा, समीक्षा के आधार पर बैंक और गैर-बैंक भुगतान प्रणाली प्रदाता भुगतान प्रणालियों तथा ‘पॉइंट-ऑफ-सेल’ मशीन जैसे उपकरणों में आवश्यक बदलाव कर सकते हैं जिससे दिव्यांग लोग इसका आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। केंद्रीय बैंक ने उनसे फरवरी में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सुगम्यता मानकों पर भी गौर करने को कहा है। 

आरबीआई ने कहा कि इसके लिए संभावित समाधानों का चयन करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि संशोधन या संवर्द्धन से प्रणालियों के सुरक्षा पहलुओं से समझौता न हो। पीएसपी को एक महीने के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी उन प्रणाली/उपकरणों का ब्यौरा प्रस्तुत करने को कहा गया है जिनमें बदलाव की आवश्यकता है। साथ ही इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना भी प्रस्तुत करने को कहा गया है।  

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