रुद्रपुर: बच्चियों के साथ छेड़छाड़ के दोषी को दस साल कारावास
रुद्रपुर, अमृत विचार। कोतवाली इलाके की रंपुरा बस्ती में नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ व मारपीट के दोषी को एफटीएससी की अदालत ने दस साल कठोर कारावास व छह हजार का अर्थदंड देने की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि 5 जून 2019 को रंपुरा के रहने वाले एक व्यक्ति ने उसकी बेटी कुछ बच्चियों के साथ पार्क में खेल रही थी। उसी पार्क में काली मंदिर रंपुरा बस्ती निवासी शिवम उर्फ शिवा भी घूम रहा था। आरोप था कि युवक बच्चियों को बहाने से बुलाकर गन्ने के खेत की ओर ले गया और जबरन छेड़छाड़ करने लगा। जब बच्चियों ने विरोध किया तो बच्चियों के साथ मारपीट भी की।
शोर शराबा सुनकर आरोपी भाग गया और पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई एफटीएससी पॉक्सो न्यायाधीश संगीता आर्या की अदालत में हुई। जहां विशेष लोक अभियोजक उमेश कुमार गुप्ता ने अदालत के सामने पांच गवाह पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद छेड़छाड़ के दोषी शिवम उर्फ शिवा को दस वर्ष कठोर कारावास व छह हजार का अर्थदंड देने की सजा सुनाई।
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