बलरामपुर: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, लगा इतने का जुर्माना
न्यायाधीश ने 1.05 लाख रुपये का लगाया अर्थदंड
बलरामपुर, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश भारद्वाज ने एक व्यक्ति को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी को एक लाख पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड में से एक लाख रुपये मृतक की पत्नी को देने का आदेश दिया गया है।
थाना रेहरा बाजार के ग्राम बंजरिया हुसैन खास निवासिनी नसीम बानो ने 21 जून 2022 को थाने पर प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप लगाया था कि उसके पति आफताब को इम्तियाज अहमद ने चाकू से गोद कर मार डाला। पुलिस ने मुकदमा लिखकर जांच शुरू की। विवेचक ने इम्तियाज अहमद से घटना में शामिल चाकू बरामद किया और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नवीन कुमार तिवारी ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। सरकारी अधिवक्ता ने जान बूझकर अपने सगे भाई की हत्या को निर्मम घटना बताते हुए न्यायाधीश से अधिकतम सजा दिए जाने की मांग की।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने निर्दोष बताते हुए साजिशन फंसाए जाने की दलील दी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने इम्तियाज अहमद को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अवैध चाकू रखने का दोषी करार देते हुए इत्मियाज को तीन वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की भी सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
ये भी पढ़ें- Odisha road accident: उड़ीसा में पलटी तीर्थ यात्रियों की बस, बलरामपुर के दो लोगों की मौत, 9 अन्य घायल