सुलतानपुर: अग्रिम जमानत के लिए आरोपी ने दाखिल की अर्जी, चार अक्टूबर को होगी सुनवाई

हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं पर अभद्र टिप्पणी मामले में नदीम खान अब भी पुलिस पकड़ से दूर 

सुलतानपुर: अग्रिम जमानत के लिए आरोपी ने दाखिल की अर्जी, चार अक्टूबर को होगी सुनवाई

सुलतानपुर, अमृत विचार। कुड़वार थाना क्षेत्र के धरावां गांव के निवासी नदीम खान के खिलाफ हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला तब सामने आया जब नदीम ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर एक अभद्र टिप्पणी पोस्ट की, जिससे हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। इस पर कुड़वार थाने के दरोगा रामबाबू ने 23 सितंबर को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया।

गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी नदीम ने 26 सितंबर को सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। सोमवार को डीजीसी क्रिमिनल रामअचल मिश्र के विरोध करने के कारण मामले में अगली सुनवाई के लिए चार अक्टूबर की तारीख नियत की गई है। इसके अलावा, आरोपी ने 25 सितंबर को भी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम की अदालत में आत्मसमर्पण के लिए भी प्रार्थनापत्र दिया था। 

सोमवार को पुलिस रिपोर्ट न आने के कारण आत्मसमर्पण प्रार्थनापत्र पर सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए चार अक्टूबर की तारीख तय की है। वहीं, 23 सितंबर को मामला दर्ज होने के बाद अब तक आरोपी नदीम पुलिस की पकड़ से दूर है। जबकि, हिंदूवादी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। दो दिन पहले गौ रक्षा वाहिनी की ओर से जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर आरोपी को गिरफ्तार कर दंड दिलाने की मांग की गई थी। 

लंभुआ विधयक सीताराम वर्मा के केस में नहीं हुई गवाही
बीते विधानसभा चुनाव के दौरान बिना अनुमति जन सभा कर प्रचार आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोपों में एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में  सोमवार को अभियोजन गवाह के न आने के कारण सुनवाई टल गई। मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट ने सात अक्टूबर की तारीख नियत की है। 

23 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सीताराम वर्मा ने लंभुआ क्षेत्र केशवपुर महात्मा गांधी मनरेगा खेलकूद मैदान ग्राम खड़ुआन में बिना प्रशासन की अनुमति के चुनावी सभा की थी। जिस पर उड़नदस्ता प्रभारी विपुल कुमार उपाध्याय ने किस दर्ज कराया था। मुकदमे में विधायक सीताराम वर्मा, खड़ुआन निवासी अजय वर्मा, संतराम वर्मा,  शुभम वर्मा,  पवन,  रंजीत वर्मा आरोपी हैं। वहीं, पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू व उनकी बहन अर्चना सिंह के मामले में भी गवाह के न आने के कारण सुनवाई टल गई।  मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट ने सात अक्टूबर की तारीख नियत की है।

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