बरेली:नगर निगम ने बढ़ाई डॉग लवर की टेंशन, अब कुत्ता रखना होगा हाथी पालने जैसा !

लाइसेंस फीस 50 से बढ़कर पांच हजार, दो सौ गज का मकान होना भी जरूरी

बरेली:नगर निगम ने बढ़ाई डॉग लवर की टेंशन, अब कुत्ता रखना होगा हाथी पालने जैसा !

बरेली,अमृत विचार। कुत्ता पालने के लिए नगर निगम को अब तक सिर्फ 50 रुपये की वार्षिक लाइसेंस फीस देनी होती थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर पांच हजार रुपये तक कर दिया गया है। कुत्ता पालने वालों के लिए सुरक्षा संबंधी मानकों को सख्त बनाए जाने के साथ न्यूनतम दो सौ वर्ग गज का मकान होने की अनिवार्यता भी लागू की गई है। इन नियम और शर्तों को पढ़ने के बाद डॉग लवर की टेंशन बढ़ने वाली है। क्योंकि कुत्ता रखना अब हाथी पालने जितना मुश्किल काम होने वाला है।

नगर निगम ने कुत्ता पालने वालों के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। इनके मुताबिक रजिस्ट्रेशन कराकर लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। लाइसेंस की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की होगी। हर साल अप्रैल के पहले सप्ताह में ही नवीनीकरण के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा वर्ना पांच सौ रुपये का विलंब शुल्क भी भरना पड़ेगा। सुरक्षा मानकों को पूरा न करने या बगैर रजिस्ट्रेशन कराए कुत्ता पालने पर नगर निगम की ओर से पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही कुत्ता भी जब्त कर लिया जाएगा। पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. आदित्य तिवारी ने बताया कि पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए नए नियम के तहत वार्षिक शुल्क का निर्धारण किया गया है। कुत्ता पालने के लिए नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माना भी लगेगा।-

इन शर्तों का करना होगा पालन

  1. कुत्ते के गले में चमड़े की मजबूत बेल्ट से नगर निगम का टोकन बंधा होना चाहिए ताकि निरीक्षण के दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
  2. कुत्ते के मर जाने या बेच दिए जाने की स्थिति में 15 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से इसकी नगर निगम को सूचना देनी होगी।
  3. कुत्तों के नियमित रूप से टीकाकरण के साथ नसबंदी कराना भी कुत्ता पालने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी।
  4. दो कुत्ते पालने के लिए न्यूनतम दो सौ वर्ग गज और चार कुत्ते पालने के लिए तीन सौ वर्ग गज का आवास होना अनिवार्य।


गंदगी करने पर पांच सौ का जुर्माना
पालतू कुत्ते के सावर्जनिक स्थान पर गंदगी करने पर पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नियमाें में कुत्ते के गले में छोटा पट्टा डालकर टहलाने की बात कही गई है।

लाइसेंस फीस
छोटे और नॉन ब्रीडिंग कुत्ते के लिए पांच सौ रुपये, बड़े के लिए एक हजार, ब्रीडिंग के लिए कुत्ते पालने वालों को प्रति कुत्ता पांच हजार रुपये की लाइसेंस फीस अदा करनी होगी।

पिटबुल, रॉटविलर समेत 23 प्रजातियों पर प्रतिबंध
नगर निगम क्षेत्र में पिटबुल समेत 23 प्रजातियों के कुत्तों के पालने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन प्रजातियों के कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नगर निगम नहीं करेगा। इसमें पिटबुल, अमेरिकन बुलडॉग, रोडेशियन रिजवैक, साउथ रशियन शेफर्ड डॉग, रॉटविलर, पिटबुल टेरियर, वोल्फ डॉग, मास्को गार्ड, केन कार्सो, जैपनीज टोसा और अकीता, मिस्टिफ, कैनेरियो, बैनडॉग, टोसा इनू, काकेशियन शेफर्ड डॉग, फिला ब्राजीलेरियो, अक्वाश, सेंट्रल एशियन शेफर्ड डॉग, टेरियर्स, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टैरियर, कैंगल, डोगो अर्जेंटीनो,बोजबोएल, तोरनजैक सरप्लैनिनॉक प्रजाति के कुत्ते शामिल हैं।