Chitrakoot: 18 माह की बच्ची से हैवानियत करने पर दरिंदे को मिली उम्रकैद, जानिए पूरा मामला
चित्रकूट, अमृत विचार। 18 महीने की दुधमुंही बच्ची से हैवानियत करने वाले दरिंदे को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसे कोर्ट ने अर्थदंड भी दिया। विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि बहिलपुरवा थाने में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह पति के साथ 23 जुलाई 2020 को खेत में धान लगा रही थी। उसका ससुर खेत में हल चला रहा था और सास घर में धान के बेड़ उखाड़ रही थी। इस दौरान बिजली चली गई तो ससुर ने उसे घर जाने के लिए कहा।
जब वह घर पहुंची और सास से डेढ़ वर्षीय बेटी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि बिटिया यहीं खेल रही थी और उसे भगवानदीन समोसा खिलाने के लिए साथ ले गया है। इसके बाद वह भगवानदीन के घर गई तो दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा खटखटाकर खुलवाया तो बेटी रो रही थी। 18 माह की बेटी के साथ भगवानदीन ने गलत काम किया था।
पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जो अब तक जेल में बंद है। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने गुरुवार को निर्णय सुनाया। दोषसिद्ध भगवानदीन को आजीवन कारावास की सजा दी। कोर्ट ने इसे पांच हजार रुपये अर्थदंड भी दिया।