Unnao: जहरीली शराब पीने से हुई थी तीन व्यक्तियों की मौत, दो दोषियों को मिली 10-10 साल की सजा

उन्नाव, अमृत विचार। सदर कोतवाली अंतर्गत 9 साल पहले जहरीली शराब बनाने व बेचने के आरोप में पकड़े गए दो व्यक्तियों को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। कोई ने उन्हें 10-10 साल की सजा सुनाने के साथ उन पर 30-30 हजार जुर्माना भी लगाया गया। 

बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र के ख्वाजगीपुर करोवन गांव निवासी जगतपाल सिंह ने पुलिस को 23 अगस्त -2015 को दिये शिकायती पत्र में बताया था कि उसके बड़े भाई कृष्ण पाल सिंह (60) ने गांव के राजेंद्र पुत्र कुशल से कच्ची शराब लेकर पी थी। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई थी। 

पहले जिला अस्पताल फिर कानपुर के हैलट अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। जहां उनकी मौत हो गई थी। उसने बताया था कि विक्रेता राजेंद्र जहरीली व मिलावटी शराब गंगाघट कोतवाली क्षेत्र के बनी कंजौरा गांव निवासी पूती से लाता था। आरोप था कि इसी शराब के पीने से गांव के अन्य व्यक्ति भी बीमार हुए थे। इसमें कल्लू पुत्र जमुना प्रसाद व हनुमान पुत्र मंगल की भी इलाज के दौरान कानपुर में मौत हुई थी। 

पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर दोनों के विरुद्ध अपमिश्रित शराब बेचने व बनाने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। एसएसआई श्याम नारायण ने जांच के बाद उनके विरुद्ध छह जुलाई-2016 को कोर्ट में  चार्जशीट दाखिल की थी। तभी से मामला जिला एवं अपर सत्र न्यायालय की कोर्ट संख्या-एक में विचाराधीन था। मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। 

इसमें शासकीय अधिवक्ता अजय कुशवाहा की ओर से पेश की गई दलील व पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर एडीजे मो. असलम सिद्दीकी ने आरोपी राजेंद्र व पूती को दोषी करार देते हुए उन्हें 10-10 साल की सजा सुनाई है।

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