Kannauj: बालिका से दुष्कर्म के दोषी को मिली 25 साल की जेल
कन्नौज, अमृत विचार। बालिका से दुष्कर्म के मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट ने महज 18 महीने में ही दोषी को सजा सुना दी। गत वर्ष फरवरी में हुई घटना में अभियुक्त पर दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने 25 साल की जेल तथा 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर दो साल की सजा और भुगतने का आदेश दिया है।
शासकीय अधिवक्ता नवीन दुबे तथा विशेष लोक अभियोजक किशोर दोहरे ने बताया कि 05 फरवरी 2023 को एक व्यक्ति ने विशुनगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नातिन (11) दोपहर करीब 12 बजे खेत से चारा लेने गई थी। इस दौरान वहां मौजूद संटी शुक्ला पुत्र श्रीनरायन शुक्ला ने उसे पकड़ लिया।
इसके बाद पीड़ित के खेत में नातिन के साथ गलत काम किया। नातिन की चीख सुनकर वह दौड़कर मौके पर पहुंचा तो आरोपी भाग निकला। मामले में पुलिस ने संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। प्रकरण की विवेचना किशन पाल सिंह ने की। इसके बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया।
बुधवार को सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अलका यादव ने दोष सिद्ध अभियुक्त संटी शुक्ला उर्फ पुष्पेंद्र को 25 साल की सजा तथा 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दो साल की जेल और भुगतने का आदेश दिया है।
न्यायधीश ने जुर्माने की राशि पीड़िता को हुई मानसिक व शारीरिक पीड़ा की क्षतिपूर्ति के लिए उसे बतौर प्रतिकर दिए जाने के आदेश दिए। अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। फैसला सुनाए जाने के बाद दोषी को सजायावी वारंट बनाकर जिला कारागार भेजने का आदेश दिया।