नैनीताल: हाईकोर्ट ने हरिद्वार के ईंट भट्टों को नहीं दी राहत
विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने मानकों का पालन नहीं करने वाले हरिद्वार के ईंट भट्टों को राहत नहीं दी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कानून सम्मत कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में मंगलवार को हरिद्वार जनपद के लगभग 40 ईंट भट्टा मालिकों के मामले पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से उन पर लाखों का पर्यावरण क्षति का मुआवजा लगाया गया है।
ऐसा न करने पर ईंट भट्टों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने पीसीबी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। दूसरी ओर पीसीबी के अधिवक्ता आदित्य प्रताप सिंह की ओर से कहा गया कि एनजीटी और हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है।
एनजीटी की ओर से हरिद्वार जिले के 168 ईंट भट्टों के खिलाफ पर्यावरण क्षति के मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। हाईकोर्ट की ओर से भी एक जनहित याचिका के जवाब में उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिले में 168 ईंट भट्टों पर पर्यावरण क्षति के रूप में 14 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, लेकिन बार-बार नोटिस भेजने के बावजूद आरोपियों ने जुर्माने का भुगतान नहीं किया। इसके पश्चात अगस्त 2024 में सभी को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया। अंत में पीठ ने ईंट भट्ठों को कोई राहत नहीं देते हुए पीसीबी को उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं।