Kanpur में संशोधित सर्किल रेट आज से लागू; फ्लैट खरीदने वालों को मिली राहत, पढ़ें पूरी खबर
कानपुर, अमृत विचार। नए सर्किल रेट में आंशिक संशोधन कर फ्लैट खरीदने वालों को राहत प्रदान की गई है। फ्लैट के निर्माण का मूल्यांकन अब सुपर बिल्टअप एरिया के स्थान पर बिल्टअप एरिया से होगा। पहले फ्लैट के निर्माण व जमीन की कीमत के साथ सर्किल रेट तय किया गया था, जिसे संशोधित कर फ्लैट का मूल्य अनुपातिक भूखंड, निर्माण मूल्य तथा 18 प्रतिशत कॉमन फैसिलिटी शुल्क जोड़कर तय होगा।
शहर में 9 साल बाद 2 सितंबर को लागू हुए नए सर्किल रेट में कुछ व्यवहारिक समस्या होने पर आंशिक संशोधन के लिए दोबारा 13 सितंबर तक आपत्तियां मांगी गईं थी। इन आपत्तियों का निस्तारण करते हुए मंगलवार को कलेक्ट्रेट में हुई सर्किल दर आपत्ति निस्तारण समिति की बैठक में 18 सितंबर से नई सूची लागू करने का आदेश दिया गया।
एडीएम वित्त राकेश कुमार ने बताया कि लागू किए गए सर्किल रेट में कुछ व्यवहारिक दिक्कत थी। इसी कारण आंशिक संशोधन का निर्णय लिया गया था। अब नया सर्किल रेट बुधवार से लागू कर दिया गया है।
एआईजी स्टांप श्याम सिंह बिसेन ने बताया कि पहले सर्किल रेट फ्लैट के निर्माण व जमीन की कीमत के साथ निर्धारित हुआ था। अब संशोधित करके फ्लैट का मूल्य अनुपातिक भूखंड, निर्माण का मूल्य व 18 प्रतिशत कॉमन फैसिलिटी शुल्क जोड़कर लिया जाएगा। पहले फ्लैट का निर्माण मूल्य व कॉमन फैसिलिटी का योग करके मूल्यांकन किया जा रहा था।
.205 हेक्टेयर तक कृषि भूमि पर अब 60 प्रतिशत की वृद्धि
नगरीय क्षेत्र में पहले 1020 वर्गमीटर तक आवासीय दर, 0.102 से 0.154 हेक्टेयर तक कृषि भूमि के मूल्य में 70 प्रतिशत की वृद्धि, 0.154 से 0.205 हेक्टेयर तक कृषि भूमि के मूल्य में 50 प्रतिशत वृद्धि करके खेती की जमीन का मूल्यांकन होता था। इस श्रेणी में 0.205 हेक्टेयर से अधिक जमीन होने पर भी तीनों स्लैब के मूल्यांकनों के योग के आधे पर मूल्यांकन किया जाता था।
अब 0.205 हेक्टेयर तक खेती की जमीन में 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी। 20 बिस्वा से अधिक खेती की जमीन पर साधारण दर लगेगी। आवासीय, व्यवसायिक व औद्योगिक जमीन से सटी खेती की जमीन के मूल्यांकन में 60 प्रतिशत की वृद्धि व 200 मीटर दायरे की जमीन में 50 प्रतिशत वृद्धि की जाएगी। पहले यह वृद्धि तीन स्लैबों में थी।
4 मंजिल या अधिक ऊंचे भवनों का समान मूल्यांकन
संशोधन के बाद चार मंजिल तक बहुमंजिला भवन या इससे अधिक मंजिल के भवनों के मूल्यांकन की व्यवस्था समान कर दी गई है। इसी तरह औद्योगिक भूखंड पर 1200 वर्गमीटर के स्थान पर 1000 वर्गमीटर तक आवासीय दर से मूल्यांकन होगा। 1000 वर्गमीटर से अधिक पर 40 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
फार्म हाउस के मूल्यांकन में 2500 वर्गमीटर तक आवसीय दर, 2500 वर्गमीटर से अधिक पर खेती की दर में 100 प्रतिशत की वृद्धि होगी। व्यापार नगर, इस्पात नगर व न्यू ट्रांसपोर्ट नगर में आवासीय संपत्ति में केवल 30 प्रतिशत की वृद्धि होगी।