कासगंज: कोटे की दुकान के आवंटन में धांधली, बैठक की नहीं कराई वीडियोग्राफी, अब होगी कार्रवाई

डीएम के निर्देश पर बीडीओ ने की पंचायत सचिव समेत दो एडीओ पर कार्रवाई

कासगंज: कोटे की दुकान के आवंटन में धांधली, बैठक की नहीं कराई वीडियोग्राफी, अब होगी कार्रवाई

सोरों,अमृत विचार। सोरों विकास खंड क्षेत्र के गांव पेसोई में रिक्त चल रही राशन की दुकान का प्रस्तावित कार्यक्रम में सार्वजानिक बैठक कर चुनाव कराने की प्रक्रिया थी, लेकिन चुनाव पर्यवेक्षक और ग्राम पंचायत सचिव की लापरवाही से यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। आदेश के बावजूद भी सार्वजानिक बैठक की कोई वीडियो ग्राफी भी नहीं की गई। इस मामले में तीनों के खिलाफ डीएम के निर्देश पर बीडीओ ने बड़ी कार्रवाई की है।

सोरों विकास खंड क्षेत्र के गांव पेसोई में राशन डीलर की दुकान से कोटेदार ने इस्तीफा दे दिया था। राशन की दुकान रिक्त चल रही थी। ग्रामीणों की गुहार पर जिलाधिकारी मेधा रूपम ने दुकान को आवंटन करने के लिए गांव में सार्वजानिक बैठक कर चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही चुनाव की वीडियो ग्राफी की मौजूदगी में कराने के निर्देश बीडीओ संजीव कुमार को दिए थे। चुनाव पर्यवेक्षक अधिकारी एडीओ चंद्रभान सिंह और समाज कल्याण विभाग के एडीओ राजकुमार को बनाया गया था। ग्राम पंचायत सचिव अनुरुद्ध द्विवेदी की मौजूदगी में चुनाव होना था। तीनों अधिकारियों ने सांठगांठ कर एकतरफा वोटिंग करा दी। एक पक्ष के रिश्तेदारों के वोट भी शामिल करा दिए गए, जबकि दूसरे प्रत्याशी को दूर रखा गया। इस मामले में कोई वीडियों ग्राफी भी नहीं की गई। जिससे साफ जाहिर होता है कि एक तरफा चुनाव कराकर अधिकारियों ने रिपोर्ट प्रेषित कर दी। इस मामले में पीड़ित कोटेदार प्रत्याशी ने जिलाधिकारी से भेंट कर दुकान को निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने की मांग की थी। डीएम के निर्देश पर तीनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

लापरवाही पर कटेगा वेतन
सोरों ब्लॉक बीडीओ संजीव कुमार ने बताया कि गांव पेसोई में राशन की दुकान की खुली बैठक में चुनाव होना गुरुवार को निश्चित किया गया था। पर्यवेक्षक एडीओ चंद्रभान सिंह और समाज कल्याण विभाग के एडीओ राजकुमार के अलावा ग्राम पंचायत सचिव अनुरुद्ध द्विवेदी ने चुनाव की वीडियों ग्राफी नहीं की। उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया है। नोटिस का जबाब न मिलने पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनका वेतन काटा जाएगा।