प्रयागराज : विशेष परिस्थितियों में अपील और शिकायत आवेदन ऑफलाइन मोड से स्वीकार्य

प्रयागराज : विशेष परिस्थितियों में अपील और शिकायत आवेदन ऑफलाइन मोड से स्वीकार्य

अमृत विचार, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपीलों और शिकायतों से जुड़े ऑफलाइन आवेदन दाखिल करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के मामले में कहा कि राज्य सूचना आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि शिकायतों और अपीलों की ई-फाइलिंग हर वादी को सुव्यवस्थित ढंग से प्रदान की जाए। एक बार जब प्रतिवादियों ने ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायत दर्ज करने के लिए एक मंच प्रदान किया है तो आक्षेपित आदेश पारित करने में कोई गलती नहीं हो सकती है।

दरअसल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अशिक्षित और जो किसी भी कारण से इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आवेदन दाखिल करने में सक्षम नहीं है, वह इस संबंध में आवेदन कर सकते हैं और यदि उसे उचित पाया जाता है तो इसे ऑफलाइन माना जाएगा। यह उन मामलों में भी लागू होता है, जहां ई प्लेटफार्म का उपयोग करने में असमर्थ लोगों को इस संबंध में सुविधा प्रदान की गई है और इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि आक्षेपित आदेश ऑफलाइन आवेदन दाखिल करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है।

 याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा 11 जुलाई 2024 को पारित कार्यालय आदेश में कहा गया कि सभी द्वितीय अपीलें, शिकायतें और वापसी आवेदन केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। पंजीकृत डाक के माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। मथुरा निवासी बालकृष्ण अग्रवाल द्वारा दाखिल जनहित याचिका में उक्त आदेश की वैधता को चुनौती दी गई, जिसे मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।

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