Auraiya: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को मिला 10 वर्ष का कारावास
औरैया, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने सदर कोतवाली क्षेत्र से ढाई वर्ष पूर्व एक किशोरी के अपहरण व बलात्कार करने के दोषी लवकुश उर्फ संजू को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। उस पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।
उक्त मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डी.जी.सी. अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) मृदुल मिश्रा ने बताया कि सदर कोतवाली में वादी ने उक्त रिपोर्ट दर्ज कराई। वादी ने लिखा कि 10 फरवरी 2022 की शाम करीब पांच बजे वह अपनी पत्नी के साथ खेत पर मजदूरी कार्य करने गया था। घर पर केवल उसकी 16 वर्षीया पुत्री व पुत्र वधू थी।
जब शाम को वादी वापस घर आया तो पता चला कि लवकुश उसकी पुत्री को बहला-फुसला कर ले गया है। इस पर उन्होंने उसकी काफी खोजबीन की लेकिन कोई पता नहीं चला। पुलिस को सूचना दी गई।
इस पर ग्राम चकूपुर थाना वैदपुरा (इटावा) निवासी लवकुश उर्फ संजू के विरुद्ध नाबालिग के अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ। एक माह बाद दोनों के मिलने पर बलात्कार सहित अन्य धाराओं में पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। यह मुकदमा विशेष न्यायालय पॉक्सो में चला तथा बुधवार पर निर्णय आया।
इसके पूर्व अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) मृदुल मिश्रा ने किशोरी के साथ घृणित अपराध के लिए कठोर दंड देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश मनराज सिंह ने दोषी लवकुश को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। उस पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। दोषी को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।