Kannauj: शिक्षक की हत्या करने पर दोषियों को मिला आजीवन कारावास
कन्नौज, अमृत विचार। चुनावी रंजिश में शिक्षक की हत्या करने वाले अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी सिद्ध किया है। न्यायालय ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा व 65 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रिजेश चंद्र शुक्ला ने बताया कि विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के शेखपुर गांव निवासी ब्रजकिशोर राठौर ने 21 सितंबर 2015 को विशुनगढ़ थाना में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि श्यामलाल खंडेलवाल इंटर कालेज में पिता रामभरोसे शिक्षक थे।
21 सितंबर को कॉलेज से छुट्टी के बाद छिबरामऊ स्थित खाद दुकान पर आ गए। दिन भर खाद बिक्री करने के बाद दुकान बंद कर शाम को बाइक से पैतृक गांव शेखपुर के लिए थे लेकिन देर रात तक घर नहीं पहुंचे। खोजबीन के दौरान भोजपुर गांव के सामने एक पुलिया के पास उनका शव पड़ा मिला। शव पर गोली के निशान थे और पिता की लाइसेंसी रिवाल्वर व नकदी बदमाश लूट ले गए थे।
पुलिस ने अज्ञात में मामले की रिपोर्ट दर्ज की। इसके बाद मामले की छानबीन की। पुलिस की जांच में उस्मानपुर गांव निवासी अनुज उर्फ प्रताप सिंह, उसके पिता धर्म सिंह उर्फ धर्मा, अनुज की दादी विमला उर्फ सुशीला और शेखपुर गांव निवासी जगभान सिंह के नाम सामने आए।
सभी को आरोपी बनाया गया। पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के बाद चार्जशीट दाखिल की। घटना के दौरान धर्म सिंह व विमला उर्फ सुशीला जेल में बंद थे। इससे न्यायालय ने सुनवाई के दौरान धर्म सिंह और विमला उर्फ सुशीला को दोषमुक्त कर दिया।
अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी 1 कोर्ट में मामले में अंतिम सुनवाई हुई। न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने अभियुक्त अनुज प्रताप सिंह व जगभान सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास का फैसला सुनाया है। दोषियों को 65 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो साल की जेल और भुगतने का आदेश दिया। जेल में बितायी गई अवधि सजा में समायोजित करने की बात भी कही है।
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