Auraiya: किशोरी के अपहरण व बलात्कार के दोषी को मिला आजीवन कारावास
दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया
औरैया, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने थाना कोतवाली क्षेत्र में करीब चार वर्ष पहले एक किशोरी के अपहरण व बलात्कार के दोषी राम जी पोरवाल को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। उस पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।
उक्त मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले डी.जी.सी. अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा ने बताया कि कस्बा अजीतमल निवासी वादी ने उक्त मामला पंजीकृत कराया। उसने लिखा कि 18 जून 2020 की रात में उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर में थी।
तभी रात में रामजी पोरवाल उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर कहीं भगा ले गया। वादी ने पुत्री की खोज की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर खोज की तो 20 जून को वह बरामद हुई। इस पर राम जी पोरवाल पुत्र चुन्नीलाल निवासी आर्यनगर अजीतमल के विरुद्ध पॉक्सो, अपहरण व बलात्कार की चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की।
यह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधि.) में चला तथा शुक्रवार को इस मामले का निर्णय सुनाया गया। इसके पूर्व विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) मृदुल मिश्रा ने किशोरी के अपहरण व उससे दुष्कर्म करने के दोषी को कठोर दंड देने को बहस की। वहीं बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया।
दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश मनराज सिंह ने दोषी राम जी पोरवाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई व उस पर 50 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट ने प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने के भी निर्देश जारी किए। दोषी अभियुक्त को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।