UP News: योगी के मंत्री कपिल अग्रवाल खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, जानें मामला

UP News: योगी के मंत्री कपिल अग्रवाल खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, जानें मामला

मुजफ्फरनगर, 5 सितंबर। मुजफ्फरनगर की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में उत्तर प्रदेश की योगीआदित्यनाथ सरकार के कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। 

मंत्री कपिल अग्रवाल के वकील विनोद कुमार गुप्ता ने गुरुवार को एक न्यूज एजेंसी को बताया कि विशेष एमपी/एमएलए अदालत के न्यायाधीश देवेन्द्र सिंह फौजदार ने आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े एक मामले में अदालत में पेश नहीं होने पर बुधवार शाम मंत्री कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 13 सितंबर को अदालत में पेश होने के आदेश दिये हैं। 

गुप्ता ने बताया कि अग्रवाल 13 सितंबर को अदालत में पेश होंगे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिस ने कपिल देव अग्रवाल सहित कई लोगों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता, आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी रोग अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में वर्ष 2022 में मामला दर्ज किया था। उन पर 11 जनवरी 2022 को मुजफ्फरनगर के रामलीला टीला इलाके में बिना अनुमति के चुनावी सभा आयोजित करने का आरोप है। 

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