नैनीताल: हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर तक मंगल पड़ाव से रोडवेज तक सड़क चौड़ीकरण में यथा स्थिति बनाने के दिए आदेश

नैनीताल: हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर तक मंगल पड़ाव से रोडवेज तक सड़क चौड़ीकरण में यथा स्थिति बनाने के दिए आदेश

विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी शहर में मंगल पड़ाव से रोडवेज स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। नगर निगम व लोक निर्माण विभाग की तरफ से व्यापारियों को दिए नोटिसों पर सुनवाई करते हुए जिला प्रसाशन व नगर निगम से कहा कि सड़क चौड़ीकरण के जद में आ रहे प्रत्येक भवन स्वामियों सहित किरायेदारों के मामले में अलग-अलग शपथपत्र पेश करें क्योंकि इसमें कोई मालिक और कोई किराएदार है। तब तक कोर्ट ने यथास्थिति बनाने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई।

मामले के अनुसार हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे 67 व्यापारियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि नगर निगम व लोक निर्माण विभाग ने उन्हें नोटिस जारी कर 4 अगस्त तक चिन्हित अतिक्रमण को स्वयं हटाने को कहा था। प्रार्थनापत्र में आगे  कहा है कि 20 अगस्त को उच्च न्यायलय ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए कहा था कि अगर किसी अतिक्रमणकारी का हित प्रभावित होता है तो वे उचित फोरम या कोर्ट में जा सकते है।

अभी तक कोर्ट का आदेश नहीं आया ऊपर से निगम व लोक निर्माण विभाग ने बिना आदेश के उन्हें 4 सितंबर तक स्वयं चिन्हित अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दे दिये। जो गलत है अभी तक उनका पक्ष ही नही गया। दरअसल, नया सवेरा सोसाइटी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि यह कार्यवाही 29 दिसंबर 2023 से शुरू हुई। इसके तहत हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने और सड़क चौड़ीकरण ठीक से नहीं किया जा रहा है।

इसमें प्रशासन ने महज खानापूर्ति की है, इसके कारण मंगल पड़ाव और नैनीताल बरेली बस अड्डा अभी भी जैसा का तैसा बना हुआ है। जिसकी वजह से हर जगह पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। इससे जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।