Kanpur: बगदौधी व परगही कछार जमीन का आदेश रद, एसडीएम सदर ने सुनवाई के बाद सुनाया फैसला

Kanpur: बगदौधी व परगही कछार जमीन का आदेश रद, एसडीएम सदर ने सुनवाई के बाद सुनाया फैसला

कानपुर, अमृत विचार। बगदौधी कछार व परगही कछार में फर्जी तरीके से दर्ज की गई जमीन का आदेश एसडीएम प्रखर कुमार सिंह ने रद कर दिया है। एसडीएम ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। अब अभिलेखागार में विभिन्न पटल में काम करने वाले कर्मी भी एसडीएम के निशाने पर हैं, जो लापरवाही बरत रहे हैं। गुपचुप तरीके से इसकी जांच चालू है। 

बगदौधी कछार व परगही कछार में करीब साढ़े तीन बीघा जमीन को इंग्लिश रिकार्ड कीपर (ईआरके) साधना तिवारी ने फर्जी ढंग से अभिलेखों में दर्ज कर दिया था। जांच में सच्चाई सामने आने के बाद साधना के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया। 

इसके बाद अभिलेखों में की गई गड़बड़ी पर एसडीएम सदर ने अपने न्यायालय में मामला दर्ज कर सुनवाई की। उसके बाद फर्जी ढंग से किया गया आदेश निरस्त कर दिया है। उक्त जमीन को पहले ही सरकारी खाते में दर्ज करने का आदेश दिया जा चुका है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार अभिलेखागार में और गड़बड़ी मिलने पर पटवारी खंड के लिपिक को बिल्हौर भेजा गया था। कुछ कर्मियों की जांच गुपचुप तरीके से की जा रही है।

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