रुद्रपुर: गैंगरेप के तीन दोषियों को बीस साल का कठोर कारावास

रुद्रपुर, अमृत विचार। नाबालिग के साथ गैंगरेप के तीन दोषियों को एफटीएससी अपर सत्र न्यायाधीश ने बीस साल कठोर कारावास और 1.56 लाख का जुर्माना देने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अपना निर्णय सुनाया है।
विशेष लोक अभियोजक उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि कोतवाली किच्छा के रहने वाले एक व्यक्ति ने 6 अप्रैल 2022 को तहरीर देकर बताया था कि शाम 8 बजे उसकी 12 वर्षीय नाबालिग बेटी दूध लेने के लिए गई थी। दो घंटे बाद रोती-बिलखती घर पहुंची। जहां उसने बताया कि रयूली देवरनिया बरेली निवासी राजू उसे जबरन खींचकर झाड़ियों में ले गया। जहां उसके साथ सैजना किच्छा निवासी लालता प्रसाद और दीपू ने मुंह बांधकर कई बार रेप किया।
घटना की तहरीर आते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की और नाबालिग का मेडिकल परीक्षण व डीएनए टेस्ट कराया। जिसमें बलात्कार की पुष्टि भी हुई। मामले की सुनवाई एफटीएससी अपर सत्र न्यायाधीश संगीता आर्या की अदालत में शुरू हुई। जहां विशेष लोक अभियोजक उमेश कुमार गुप्ता ने अदालत के सामने कई गवाह पेश किए।
दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने गैंगरेप के दोषी राजू, लालता प्रसाद और दीपू को बीस-बीस साल का कठोर कारावास और 1.56 लाख रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई। साथ ही आदेशित किया कि जुर्माना राशि में से 1.23 लाख रुपये पीड़िता को देने और शासन द्वारा एक लाख रुपये प्रतिकर दिया जाए।