अल्मोड़ा: हत्याभियुक्त को सुनाया आजीवन कारावास

अल्मोड़ा: हत्याभियुक्त को सुनाया आजीवन कारावास

अल्मोड़ा, अमृत विचार। हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि अप्रैल 2012 को ग्राम सैनार अल्मोड़ा निवासी बिशन सिंह ने पटवारी क्षेत्र मजखाली में तहरीर दी थी। कहना था कि विजय सिंह बिष्ट 28 अप्रैल को अपनी कार में सवारियां लेकर अल्मोड़ा से हल्द्वानी गया था। रात आठ बजे वह कार लेकर हल्द्वानी से अल्मोड़ा की ओर वापस लौटा। उसके साथ कार में आरोपी विरेंद्र सिंह निवासी अमस्यारी गोठी चौखुटिया भी था।

देर रात तक जब वह नहीं पहुंचा तो उन्होंने ढूंढखोज शुरू की। सुबह मजखाली के पास उनका शव मिला। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि उनके साथ आरोपी वीरेन्द्र सिंह था। पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में नौ गवाह पेश किए गए।

पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने अभियुक्त वीरेन्द्र सिंह को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं, धारा में 394 में सात साल कठोर कारावास, धारा 411 में तीन साल कठोर कारावास व तीन हजार के जुर्माने से दंडित किया।