नैनीताल: बदरीनाथ राजमार्ग पर शराब की दुकान खोलने पर राज्य सरकार से मांगा जवाब
नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने श्रीनगर-बदरीनाथ राजमार्ग पर पड़ने वाले श्रीकोट नामक जगह पर शराब की दुकान खोले जाने के मामले में प्रदेश सरकार से जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है।
विमल नेगी की ओर से दायर याचिका पर मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने पूर्व में एक जनहित याचिका में जवाब देते हुए कहा था कि प्रदेश में धार्मिक स्थानों और चारधाम यात्रा मार्ग पर नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएंगी, लेकिन सरकार ने कुछ समय पहले श्रीनगर-बदरीनाथ राजमार्ग पर श्रीकोट नामक स्थान में शराब की दुकान को खोलने की अनुमति दे दी है। सरकार ने उच्च न्यायालय में दिए शपथपत्र का उल्लंघन किया है।
याचिका में यह भी कहा गया कि सरकार की ओर से पूरे प्रदेश में 200 से अधिक नई दुकानें खोली गयी हैं। सरकार इस मामले में कोई जवाब नहीं दे पायी। याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि इसपर रोक लगाई जाय। अब मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी।