रामपुर: अब स्टांप चोरी में बढ़ीं अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें...कोर्ट ने लगा दिया 3.70 करोड़ का जुर्माना

रामपुर, अमृत विचार। डीएम कोर्ट ने मंगलवार को सपा के पूर्व मंत्री आजम खां के पुत्र पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को स्टांप शुल्क चोरी के तीन मामलों में दोषी पाया। जिसके बाद कोर्ट ने उन पर 3.70 करोड़ रुपये का जुर्माना और डेढ़ फीसदी ब्याज समेत धनराशि जमा करने का आदेश दिया है। जानकारी मिलने के बाद सपा कार्यकर्ताओं में खलबली मच गई। आजम खां की मुसीबतें कम होने के बजाए लगातार बढ़ती जा रही हैं।
बता दें कि वर्ष 2021-22 में घाटमपुर-बेनजीर क्षेत्र में काफी जमीनें खरीदी गईं थीं। उस समय तो कुछ नहीं हुआ था लेकिन, सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद आजम खां और उनके परिवार की घेराबंदी हो रही थी। जिसमें स्टांप चोरी का मामला भी शामिल किया गया था। स्वार-टांडा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम ने वर्ष 2021- 2022 में जमीन के चार रकबे खरीदे थे। चार अलग-अलग जमीनों पर खरीदे गए स्टांप शुल्क पर चोरी का आरोप लगा था। वर्ष 2023 में इस मामले में तत्कालीन एसडीएम ने डीएम को इस मामले की रिपोर्ट भेजते हुए स्टांप शुल्क चोरी की रिपोर्ट भेजी थी।
इसके बाद डीएम कोर्ट में इस मामले को दर्ज किया गया था। डीएम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। मंगलवार को फैसला आ गया है। जिसमें प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) प्रेम किशोर पांडे ने बताया कि सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को तीन अलग जमीनों के मामलों में स्टांप चोरी का दोषी माना। डीएम कोर्ट ने उन पर 3,70,83708 रुपये का जुर्माना लगाया है।