टनकपुर: प्रधान पति के हत्यारोपित तीनों भाई साक्ष्य के अभाव में बरी

टनकपुर: प्रधान पति के हत्यारोपित तीनों भाई साक्ष्य के अभाव में बरी

टनकपुर, अमृत विचार। चम्पावत जिले के दूरस्थ ग्राम सभा की ग्राम प्रधान के पति की हत्या के मामले में आरोपित तीनों भाइयों को अदालत ने बरी कर दिया है। सत्र न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपितों को दोषमुक्त किया है।

अभियोजन के अनुसार वादी गणेश राम निवासी नौलापानी, टनकपुर तहसील ने चल्थी चौकी में तहरीर देकर कहा था कि 14 सितंबर 2021 की रात चचेरे भाई प्रेम राम के नवजात बेटे के नामकरण पार्टी में किसी बात पर प्रेम राम के पुत्र कमल राम, महेश राम और तीसरे बेटे का उसके बेटे जीवन लाल से झगड़ा हो गया था।

तीनों ने उसके बेटे को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जख्मी जीवन को इलाज के लिए पहले टनकपुर और खटीमा और बाद में हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाया गया। घायल जीवन ने अपने पिता को तीनों आरोपितों के नाम बताकर मारपीट करने की बात कही थी। घायल जीवन लाल की दो दिन बाद अस्पताल में मौत हो गई।

मृतक जीवन ग्राम प्रधान का पति था। वादी ने बेटे के इलाज व बाद में मृतक की क्रिया पूरी होने के बाद एक अक्टूबर को तहरीर दी। जिसके आधार पर कमल राम व महेश राम के खिलाफ चम्पावत कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सुनवाई में तीसरे अभियुक्त का नाम आया, लेकिन उसके नाबालिग होने पर न्यायालय ने उसके प्रकरण को किशोर न्याय बोर्ड भेज दिया था। अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता राम सिंह बिष्ट ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष मौखिक कथनों के अतिरिक्त कोई साक्ष्य नहीं जुटा सका। घटना का चश्मदीद नहीं मिला।

न्यायालय ने कहा कि साक्ष्य सुनी सुनाई बातों पर आधारित है। सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने साक्ष्यों और गवाहों का ध्यान में रखते हुए दोनों अभियुक्तों को दोष मुक्त करते हुए रिहा करने का निर्णय सुनाया।