नैनीताल: चकराता पेयजल निगम 15 अक्टूबर तक दाखिल करें जवाब, हाईकोर्ट ने की सरकारी धन के दुरुपयोग मामले पर सुनवाई

नैनीताल: चकराता पेयजल निगम 15 अक्टूबर तक दाखिल करें जवाब, हाईकोर्ट ने की सरकारी धन के दुरुपयोग मामले पर सुनवाई

विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून चकराता में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल निगम द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने पेयजल निगम को इस मामले में 15 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 15 अक्टूबर की तिथि नियत की है।

मामले के अनुसार देहरादून चकराता निवासी पूजा नरेश गौड़ व अन्य ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नगर निगम द्वारा जल जीवन मिशन के तहत अनियमितताएं बरती गई हैं जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है। याचिकाकर्ता का कहना है जल जीवन मिशन के तहत ऐसे जलस्रोतों से कनेक्शन लगाए गए हैं जिसमें पानी ही नहीं है।

इतना ही नहीं कई जगहों पर पुराने पानी के कनेक्शनों को उखाड़ कर वहां दुबारा पानी की पाइपलाइन बिछाई गई। नगर निगम की लापरवाही के कारण लोगों को पीने के पानी की किल्लत हो रही है पेयजल निगम द्वारा अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे लोगों को ठेके दिए गए जो सरकारी धन का दुरुपयोग है। इसकी जांच की जाए।