रुद्रपुर: रियल स्टेट के मालिक को हुई छह माह कारावास की सजा

रुद्रपुर: रियल स्टेट के मालिक को हुई छह माह कारावास की सजा

रुद्रपुर, अमृत विचार। चेक बाउंस प्रकरण में अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद रियल स्टेट के स्वामी को छह माह का कारावास और 85 हजार रुपये अर्थदंड देने की सजा सुनाई है।

याचिकाकर्ता किच्छा निवासी रमेश चंद्र का कहना था कि मथुरा जंक्शन रोड स्थित कल्पबट रियल एस्टेट की एक कंपनी थी। जो लोगों का पैसा अपने व्यवसाय में लगाकर मुनाफा वापस करती थी। बताया कि कंपनी पर भरोसा कर उसने रियल स्टेट के स्वामी भानु प्रताप को 60 रुपये दिए थे। काफी लंबा समय बीत जाने के बाद रियल स्टेट के स्वामी से अपना मुनाफा मांगा तो वह आनाकानी करने लगा और दबाव बनाने पर आरोपी ने 20 हजार और 40 हजार रुपये के दो चेक दिए थे। जब चैकों को बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गए।

कई बार संपर्क करने के बाद भी जवाब नहीं आया तो उसने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजा। नोटिस का जवाब नहीं देने पर एनआई एक्ट के तहत न्यायालय में याचिका डाली। जिस पर सुनवाई करते हुए अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायाधीश हेमंत सिंह राणा ने याचिकाकर्ता के साक्ष्यों और पत्रावलियों का अवलोकन किया और दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद चेक बाउंस के दोषी रियल स्टेट के स्वामी भानु प्रताप को छह माह का कारावास व 85 हजार रुपये अर्थदंड देने का आदेश किया। साथ ही आदेशित किया कि जुर्माना राशि में से पांच हजार राजकीय कोष और 80 हजार की धनराशि याचिकाकर्ता को दी जाएगी।