Kanpur: किशोरी संग दुष्कर्म के दोषी को मिली 20 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 40 हजार रुपये का जुर्माना

Kanpur: किशोरी संग दुष्कर्म के दोषी को मिली 20 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 40 हजार रुपये का जुर्माना

कानपुर, अमृत विचार। दुकान का सामान लेने गई किशोरी के साथ रेप की घटना को अंजाम देने वाले एक युवक को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई। दोषी युवक वर्ष 2020 में किशोरी को बहला फुसला कर ले गया था, जिसके बाद परिजनों ने जूही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 
15 जून 2020 को कक्षा सात की 16 वर्षीय छात्रा घर का सामान लेने के लिए गई पड़ोस की दुकान गई थी। 

काफी देर तक वापस न लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। परिजनों ने जूही थाने में 48 क्वार्टर बाबाकुटी निवासी शनि, जीतू और सुमित पर किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने जीतू और सुमित का नाम हटा कर शनि के खिलाफ रेप और बहला-फुसला कर भगा ले जाने की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। 

मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सा एक्ट योगेश कुमार की कोर्ट में विचाराधीन था। बचाव पक्ष से कहा गया कि पीड़िता ने पुलिस को बयान दिया कि वह अपनी मर्जी से गई थी। फिर कोर्ट के समक्ष जबरन ले जाकर रेप करने की गवाही दी। विशेष लोक अभियोजक भावना गुप्ता ने बताया कि पीड़िता, उसके पिता समेत पांच गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने शनि को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा व 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

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