बाराबंकी: कल से एकत्र होंगे अधिग्रहित वाहन, नहीं आए तो दर्ज होगा मुकदमा

मतदान के दिन 899 वाहनों का होगा प्रयोग, जीआईसी मैदान में करनी होगी आमद

बाराबंकी: कल से एकत्र होंगे अधिग्रहित वाहन, नहीं आए तो दर्ज होगा मुकदमा

बाराबंकी, अमृत विचार। पोलिंग पार्टियों को बूथ तक लाने और मतदान कराकर वापस नवीनमंडी स्थल पर छोड़ने के लिए कल यानी शुक्रवार से अधिग्रहण किए गए वाहनों की आमद शुरू हो जाएगी। इसके लिए जीआईसी मैदान को वाहनों के खड़े होने की व्यवस्था की गई है।

पूर्व में दिए गए नोटिस व दिशा-निर्देशों के बाद वाहन लेकर न आने पर संबंधित के विरुद्ध मुकदमा होने की बात कही गई है। मतदान के दिन 899 हल्के व भारी वाहनों का प्रयोग होगा। 20 मई को पांचवें चरण में 2615 बूथों पर मतदान होना है। इसके लिए करीब 11 हजार कर्मचारियों को मतदान कराने के  लिए पोलिंग पार्टी के रुप में शामिल किया गया है।

इन कार्मिकों को बूथ तक ले जाने और मतदान कराने के बाद वापस नवीन मंडी स्थल पर लाने के लिए कल यानी शुक्रवार से वाहनों का एकत्रिकरण शुरू हो जाएगा ताकि पोलिंग पार्टियों की रवानी से पहले वाहनों को रुट के हिसाब से कागजी कार्रवाई तैयार की जा सके। मतदान के दिन 189 हल्के तो 710 भारी वाहनों का प्रयोग होना है। इन वाहनों को जीआईसी मैदान में चालक समेत आने को निर्देश किया गया है।

एआरटीओ प्रशासन ने पूर्व में ही संबंधित वाहनों के कागज व चालकों के मोबाइल नंबर आदि का ब्योरा ले लिया था। बताया जा रहा है कि सूचना के बाद चुनाव में सहयोग ने करने और वाहन को निर्धारित समय पर न लाने की स्थिति में संबंधित वाहन चालक और मालिक के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। 

जानकारी के अनुसार कुर्सी विधानसभा में 142, रामनगर में  105, बाराबंकी सदर में 112, जैदपुर में 107, दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र में 114 और रुदौली आंशिक क्षेत्र में पांच वाहनों को लगाया गया है। इन वाहनों से पोलिंग पार्टियां अपने-अपने बूथों पर रुट के हिसाब से पहुंचेंगी। एआरटीओ प्रशासन अंकिता शुक्ला ने बताया कि 17 मई से वाहनों को एकत्र किया जाएगा। पूर्व में सूचित करने के बाद भी वाहन के न आने पर मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है।

ईंधन की व्यवस्था करेंगा आपूर्ति विभाग

मतदान कराने जाने वाले वाहनों के ईंधन की व्यवस्था आपूर्ति विभाग करेगा। इसके लिए वाहन चालकों को जिला पूर्ति कार्यालय में जाकर लॉगबुक भरकर डीजल, पेट्रोल आदि की पर्ची लेनी होगी। इस पर्ची के आधार वह संबंधित पेट्रोल पंप के क्रेडिट ईंधन अपने वाहन में भरा सकेंगे। ईंधन देने के लिए 13 पेट्रोल पंपों को चिन्हित किया गया है। इस संबंध में इन पेट्रोल पंप संचालकों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। वहीं आपूर्ति विभाग में भी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है।

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