बदायूं: उपभोक्ता फोरम ने बिजली विभाग के फर्जी बिलों को किया निरस्त

 न तो खींचे बिजली के तार और न ही लगाए गए थे मीटर

बदायूं: उपभोक्ता फोरम ने बिजली विभाग के फर्जी बिलों को किया निरस्त

बदायूं, अमृत विचार। उपभोक्ता फोरम बदायूं के अध्यक्ष संजीव यादव ने परिवादीगणों के विरुद्ध बिजली विभाग द्वारा जारी किए गए फर्जी बिलों को निरस्त कर दिया है। परिवादीगण द्वारा जमा कराए गए 5757 रुपये वापस करने का आदेश दिया है। 

परिवादी शहर के आर्य समाज निवासी पंकज गौड़ पुत्र उमेश गौड़ और मीनू शर्मा पत्नी प्रदीप शर्मा ने 6 जुलाई 2021 को उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया था। जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने आर्य समाज के भवन में होम्योपैथी की दुकान खोलने के लिए 15 मार्च 2017 को बिजली मीटर लगाने का आवेदन किया था। जिसके 2455 रुपये भी जमा किए थे। बाद में दुकान खोलने का प्लान बदला और बरेली में होम्योपैथी की दुकान खोल ली थी। आर्य समाज में बिजली विभाग द्वारा न तो बिजली की लाइन खींची और न ही मीटर लगाया। 

फरवरी 2021 में मोबाइल पर मैसेज आया कि उनपर 48 हजार का बिल बकाया है। जिसमें मीटर रीडिंग 2616 यूनिट बताई थी। पंकज गौड़ ने बिल जमा करने से मना कर दिया। वहीं मीनू शर्मा के पास भी मैसेज आया था। जिसमें मीटर रीडिंग 1035 यूनिट बताते हुए बकाया 35 हजार 395 रुपये बताया। जबकि विभाग ने उनका बिजली मीटर तक नहीं लगाया था और न ही लाइन खींची थी। परिवादीगणों ने अपने अधिवक्ता अशोक वर्मा के  माध्यम से उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया। जहां सभी पक्षों को सुनने के बाद अध्यक्ष संजीव यादव ने फर्जी बिलों को निरस्त करते हुए जमा किए गए रुपये वापस करने का आदेश पारित किया है।

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