Auraiya: नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने पर दोषी को मिला आजीवन कारावास, कोर्ट ने लगाया पच्चीस हजार का जुर्माना
औरैया, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने थाना दिबियापुर क्षेत्र में साढ़े सात वर्ष पूर्व अनुसूचित जाति की नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले जाने के दोषी विमल यादव निवासी विनुआपुर इंद्रानगर कल्यानपुर कानपुर नगर को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है। दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
उक्त मामले की पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि उक्त मामला थाना दिबियापुर में पंजीकृत किया गया। वादी ने लिखा कि उसकी 16 वर्षीय अनुसूचित जाति की पुत्री 09 अक्टूबर 2016 शाम आठ बजे शौच किया के लिये खेतों की तरफ गयी थी। जब वह रात्रि नौ बजे तक लौटकर नहीं आयी तो परिजन चिन्तित हुए व उसकी तलाश की गई।
पता चला कि उसे दोषी विमल यादव बहला-फुसलाकर साथ ले गया। पुलिस ने रिपोर्ट लिखने के बाद विवेचना की व दोनों की बरामदगी के बाद उस पर एससीएसटी एक्ट, पॉक्सो व दुष्कर्म की धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम की कोर्ट में चला।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने विमल यादव पर अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने जैसा गम्भीर प्रकृति कृत्य करने के लिए कठोर दण्ड देने की बहस की।
वहीं बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि अभियुक्त 35 वर्षीय अविवाहित व्यक्ति है। वह करीब डेढ़ वर्ष से बीमार है। वह मजदूरी करके जीवन यापन करता है। अतः रहम करने को याचना की गई। दोनों पक्षों की सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश मनराज सिंह ने विमल यादव को आरोपित को कई धाराओं में सजा व अर्थदण्ड से दंडित किया।
दोषी को कुल आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया। उस पूर पच्चीस हजार रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया। कोर्ट ने जमा कराई गई लगाया अर्थदण्ड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का आदेश दिया। सजा पाये विमल यादव को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।