बरेली: बेरोजगारों के लिए बड़ा मौका, 25 लाख तक के लोन पर 15 से 35% तक की छूट...ऐसे करें आवेदन

बरेली: बेरोजगारों के लिए बड़ा मौका, 25 लाख तक के लोन पर 15 से 35% तक की छूट...ऐसे करें आवेदन

बरेली, अमृत विचार। केंद्र सरकार बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए कई योजना लाती रहती है, जिससे पढ़े लिखें बेरोजगार व्यक्ति को स्वरोजगार का मौका मिल सकें। एक ऐसी ही योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), जो बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना है। जिसके अंतर्गत 25 लाख तक की परियोजना लागत की इकाईयों को बैंकों से वित्त पोषण प्रदान कराकर सरकारी सहायता के रूप में 15 से 35 प्रतिशत तक मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता है। 

योजना का कियान्वयन जिला उद्योग केंद्र बरेली द्वारा शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में किया जा रहा है। आपको बता दें इस योजना के तहत 2023 से अब तक कुल 127 व्यक्तियों को 17.35 करोड़ तक का ऋण धनराशि प्राप्त हो चुकी है। जिसमें 94 पुरुषों को और 33 महिलाओं को इसका लाभ प्राप्त हो चुका है।

पात्रता की शर्ते

  • योजनांतर्गत 25 प्रतिशत लाभ करने हेतु लाभार्थी का कम से कम आठवीं पास होना आवश्यक है।
  • लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अधिकतम आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
  • लाभार्थी अथवा उसके परिवार द्वारा राज्य व केंद्र सरकार की किसी अन्य अनुदानपरक योजना के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ न प्राप्त किया गया हो।
  • लाभार्थी किसी बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
  • लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदकों द्वारा जिला उद्योग केंद्र बरेली को आवेदन पत्र प्रस्तु़त किया जाता होता है।

ऐसे करें आवेदन
आवेदक ऑनलाइन पोर्टल kyiconline.gov.in/pmegp पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते सयम एजेंसी का नाम  DIC को सलेक्ट करना होगा। आवेदक का नवीनतम कलर्ड फोटो, आधारकार्ड, निवास प्रमाण प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा कार्यस्थल निजी होने का प्रमाण पत्र अथवा 7 वर्ष की किरायेदारी का अनुबंध पत्र आदि संलग्न करना होगा।

प्राप्त आवेदन- पत्रों के परीक्षण के बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स समिति द्वारा चयनोपरांत अथवा स्कूटनी द्वारा सीधे आवेदन- पत्र बैंक को वित्त पोषण के लिए अग्रसारित किया जाता है। बैंकों से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद आवेदक को पीएमईजीपी पोर्टल पर प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाण पत्र करना होगा। नियमानुसार वित्त पोषण करने वाले बैंक के माध्यम से सब्सिडी क्लेम कर प्राप्त की जाती है, जो लाभार्थी की बैंक के खाते में टीडी आर के रूप में रखा जाता है। साथ ही परियोजना के सफलतापूर्वक 3 लाख तक चलने के बाद निरीक्षण आख्या के अनुसार उसके खाते में समायोजित कर दिया जाता है।

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