सुलतानपुर: गृहमंत्री अमित शाह के मानहानि मामले की कोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई, महात्मा गांधी से जुड़ा है मामला!

सुलतानपुर: गृहमंत्री अमित शाह के मानहानि मामले की कोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई, महात्मा गांधी से जुड़ा है मामला!

विधि संवाददाता, सुलतानपुर, अमृत विचार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व दो अन्य के खिलाफ दायर मानहानि केस में शुक्रवार को तलबी बहस नहीं हो सकी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख एक अप्रैल नियत की है। 

मामले में परिवादी व उसके दो गवाहों की गवाही हो चुकी है।  यूथ कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष वरुण मिश्र ने गृहमंत्री अमित शाह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अजय जायसवाल और विनय मालवीय के खिलाफ 22 फरवरी 2018 को कोर्ट में परिवाद दायर किया था। परिवादी का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह ने 10 जून 2017 को छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अजय जायसवाल और विनय मालवीय पर सोशल मीडिया में  आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इससे परिवादी की भावनाएं आहत हुईं।

पूर्व खेल मंत्री के मामले में सुनवाई एक अप्रैल को

सुलतानपुर, अमृत विचार। पूर्व विधायक और खेल मंत्री रहे ओम प्रकाश सिंह समेत छह आरोपियों के खिलाफ दर्ज आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में वकीलों की हड़ताल के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। मोतिगरपुर के तत्कालीन एफआईआर लेखक कांस्टेबल जलपान सिंह की गवाही एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के  मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने बीती तारीख पर दर्ज किया था। 

बचाव पक्ष के वकील संतोष पांडेय ने बताया कोर्ट ने शेष अभियोजन साक्ष्य के लिए सुनवाई हेतु कोर्ट ने एक अप्रैल की तारीख नियत की है। मोतिगरपुर के ढेमा बाजार में दो साल पूर्व आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप मे सरकार में जयसिंहपुर विधानसभा सीट के पूर्व विधायक और खेल मंत्री रहे ओम प्रकाश सिंह समेत छह आरोपियों के  खिलाफ विशेष कोर्ट में मामला विचाराधीन है। 

पूर्व विधायक ओपी सिंह समेत कई अज्ञात लोगों पर मोतिगरपुर थाने के उप निरीक्षक सुशील कुमार राय ने 15 जनवरी 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान 12 जनवरी को पूर्व विधायक अपने समर्थकों के साथ ढेमा बाजार में चुनावी सभा की और उसका वीडियो वायरल किया। इसे आदर्श चुनाव आचार संहिता और कोरोना महामारी अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया था।

विरोधाभासी साक्ष्यों से बरी हुआ आरोपी

सुलतानपुर, अमृत विचारः धनपतगंज थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग लड़की का अपहरण और दुराचार करने के मामले में गवाहों के विरोधाभाषी बयान के कारण आरोपी सोनू कोरी को पॉक्सो कोर्ट के जज पवन शर्मा ने बरी कर दिया है। आरोपी के वकील सन्तोष पांडेय ने बताया कि 13 मार्च 2023 को स्कूल गई नाबालिग पुत्री का अपहरण और दुराचार करने के आरोप में पीड़िता की मां ने मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट में पीड़िता व अन्य गवाहों ने विरोधाभासी बयान दिए और आरोपों का समर्थन नहीं किया जिस कारण सोनू कोरी पर आरोप साबित नही हुए। न्यायालय के आदेश से अभियोजन पक्ष को झटका लगा है।

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