अमरोहा: छात्रा के अपहरण कर दुष्कर्म में दो सगे भाइयों को 10 साल की सजा

अमरोहा: छात्रा के अपहरण कर दुष्कर्म में दो सगे भाइयों को 10 साल की सजा

अमरोहा, अमृत विचार: कोर्ट ने छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दो सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई। दोषियों पर 20,000 रुपये जुर्माना भी लगाया। 

घटना डिडौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है। 26 दिसंबर 2012 को यहां रहने वाले किसान की नाबालिग बेटी स्कूल के नजदीक दुकान से पेंसिल लेने गई थी। रास्ते से वह लापता हो गई थी। ढूंढने में नाकाम परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई।

लेकिन तमाम प्रयास के बाद पुलिस छात्रा को बरामद नहीं कर सकी। दो साल बाद 2014 में पुलिस ने इस मामले में एफआर लगा दी थी। परिजन भी बेटी को तलाश कर थक चुके थे। 2015 में किसान के पास एक कॉल आई। दूसरी ओर से बोलने वाली महिला ने खुद को किसान की लापता बेटी बताया।

पता चलते ही किसान फौरन उसके बताए पते पर हरिद्वार पहुंच गया। वहां से बेटी को अपने साथ ले आया। घर लौट कर बेटी ने परिजनों को बताया किया नौगावां सादात थाना क्षेत्र के गांव सिरसा जट निवासी नौशाद ने अपने सगे भाई सलमान के साथ मिलकर उसका अपहरण किया था। आरोपी उसे हरिद्वार ले गए और दोनों भाइयों ने दुष्कर्म किया।

बाद में बेहोशी की हालत में छोड़ कर भाग गए। वहां रहने वाले दूसरे संप्रदाय के दो सगे भाइयों ने उसकी मदद की। इसके बाद पिता ने नौशाद, सलमान व हरिद्वार निवासी दोनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। बाद में सभी जमानत पर छूट गए थे। इसके बाद बेटी ने बताया था कि उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है और हरिद्वार में उसकी मदद करने वाले दोनों भाइयों में बड़े के साथ शादी कर ली है। कोर्ट में उसने अपना बयान दर्ज कराया था। 

केस की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो द्वितीय निशांत शैव्य की कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को कोर्ट ने नौशाद व सलमान को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन बंसल ने दोषियों को सख्त सजा देने की मांग करते हुए मजबूत पैरवी की। कोर्ट ने नौशाद व सलमान को 10 साल जेल की सजा सुनाई।

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