बुलंदशहर: पत्नी की हत्या के दोषी पति को साढ़े पांच साल की सजा और जुर्माना

बुलंदशहर: पत्नी की हत्या के दोषी पति को साढ़े पांच साल की सजा और जुर्माना

बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला न्यायालय ने गुरुवार दहेज प्रताड़ना की शिकार हुई विवाहिता के पति को दोषी करार देते हुए उसे साढ़े पांच साल का कारावास एवं 10000 रुपये का जुर्माना लगाया। सहायक लोक अभियोजक ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि जिले के नरसेना थाना क्षेत्र के ग्राम नरेंद्रपुर निवासी रवि कुमार की शादी ममता के साथ हुई थी।

शादी के बाद से ही ससुराली जनों द्वारा दहेज की खातिर उसका उत्पीड़न कर परेशान किया जाने लगा। जिससे तंग आकर विवाहित ममता ने आत्मदाह कर लिया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश शिवानंद ने आज रवि कुमार को पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए उसे साढ़े पांच साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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