ED ने आप के आडियो डिलीट करने के आरोप को किया खारिज 

ED ने आप के आडियो डिलीट करने के आरोप को किया खारिज 

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों ने मंगलवार को इन दावों का खंडन किया कि दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में एक आरोपी के बयान से ‘ऑडियो’ रिकॉर्डिंग "डिलीट" कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि वे ऐसे आरोप लगाने के लिए दिल्ली की मंत्री एवं आम आदमी पार्टी (आप) नेता आतिशी के खिलाफ "कानूनी सहारा" लेंगे।

सूत्रों ने कहा कि पूछताछ के दौरान फुटेज केवल वीडियो प्रारूप में रिकॉर्ड किया गया था क्योंकि उस समय सीसीटीवी प्रणाली में ‘ऑडियो’ रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं थी। सूत्रों ने बताया कि ईडी पूछताछ प्रक्रिया के वीडियो कैप्चरिंग सिस्टम में ऑडियो रिकॉर्डिंग पिछले साल अक्टूबर में ही जोड़ी गई थी। आतिशी (42) ने एक संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि ईडी ने एक आरोपी से पूछताछ के दौरान बनाई गई वीडियो फुटेज की ‘ऑडियो रिकॉर्डिंग’ को "डिलीट" कर दिया है।

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘कुछ दिन पहले, एक आरोपी ने पूछताछ के सीसीटीवी फुटेज का अनुरोध करते हुए अदालत में एक आवेदन दायर किया था। ईडी ने उसका सामना एक सरकारी गवाह से कराया था और यह ऐसे कमरे में हुआ था जहां एक सीसीटीवी कैमरा था। उसने एक याचिका दायर की थी क्योंकि ईडी द्वारा अदालत में प्रस्तुत किया गया बयान उस कमरे में जो हुआ उससे अलग था।’’

मंत्री ने दावा किया कि ईडी ने जो फुटेज अदालत में जमा किया है, उसमें ‘ऑडियो’ नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया और जांच को रिकॉर्डिंग अदालत में पेश करने की चुनौती देते हुए कहा, ‘‘ईडी ने पूछताछ के वीडियो फुटेज की ऑडियो रिकॉर्डिंग मिटा दी थी। हमें विश्वसनीय स्रोतों से पता चला है कि ईडी ने मामले में डेढ़ साल की पूछताछ की ऑडियो रिकॉर्डिंग ‘डिलीट’ (मिटा) कर दी है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमने अदालत में यह भी अनुरोध किया है कि ईडी पूछताछ की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश करे।’’ ईडी के सूत्रों ने कहा कि मंत्री द्वारा लगाए गए आरोप "झूठे, निराधार और दुर्भावनापूर्ण" हैं और उनके आरोप के खिलाफ उचित "कानूनी सहारा" लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई पूछताछ के दौरान बयान चालू सीसीटीवी कवरेज के तहत दर्ज किए गए थे और वह आरोपियों को उनके अनुरोध के अनुसार प्रदान किया गया था और (आबकारी नीति मामले में) निचली अदालत में भी दिये गये थे। उन्होंने दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज केवल वीडियो प्रारूप में रिकॉर्ड किया गया था क्योंकि तत्कालीन उपलब्ध सीसीटीवी सिस्टम में ऑडियो रिकॉर्ड करने की सुविधा नहीं थी।

एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि ईडी अधिकारियों द्वारा कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं की गई और एजेंसी में सीसीटीवी सिस्टम को अक्टूबर 2023 में वीडियो के साथ-साथ ऑडियो रिकॉर्ड करने और संग्रहीत करने के लिए अद्यतन किया गया था।

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों में बयानों की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग 180 दिनों तक रखने की शर्त थी और ईडी ने शीर्ष अदालत के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने सिस्टम को पिछले साल के अंत में अद्यतन किया है। उन्होंने कहा कि मामले में शामिल आरोपी ने अदालत के समक्ष वही बयान दिया है जो उसने पीएमएलए के तहत ईडी के समक्ष दर्ज कराया था।

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