प्रयागराज: माघ मेले में आए श्रद्धालुओं का स्वागत है...! आइये खाइये 10 रुपए में थाली, पांच रुपए में नाश्ता!
...लेकिन मेला प्राधिकरण ने लगाई शर्त, गंदगी फैलाई तो लगेगा 1000 रुपए तक का जुर्माना

पांच हजार श्रद्धालुओं की क्षमता का सामुदायिक किचन खोलने का मेला प्राधिकरण ने लिया निर्णय
प्रयागराज। माघ मेला क्षेत्र में अब किसी को खाने कि समस्या को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने पांच हजार श्रद्धालुओं की क्षमता का सामुदायिक किचन खोलने का निर्णय लिया है। इस किचन में प्रस्ताव है कि पांच रुपए का नाश्ता और दस रुपए की भोजन की थाली उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं इसके साथ ही गंदगी फैलाने वालों पर दो सौ से लेकर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया है। यह निर्णय कुंभ मेला अधिकारी और प्रयागराज विकास प्राधिकरण की 16वीं बैठक में लिया गया है।
इस बार माघ मेले में कुंभ मेले की तर्ज पर कई रिहर्सल किये जा रहे है। जिसका मकसद सिर्फ इतना है कि कुंभ मेले में और बेहतर व्यवस्था श्रृद्धालुओं को डी जा सके। इसी कड़ी में मंडलायुक्त कार्यालय के गांधी सभागार में बोर्ड की एक बैठक आयोजित की गई। जिसमें मौजूद कुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद, जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत मौजूद रहे। बैठक में मेला क्षेत्र में पांच हजार श्रद्धालुओं की क्षमता वाले सामुदायिक किचन के साथ दो भोजन वितरण केंद्र की स्थापना कराने का निर्णय लिया गया।
बताया गया कि इस किचन में श्रृद्धालुओं को पांच रुपये का नाश्ता और 10 रुपये में भोजन की थाली उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में एक और निर्णय लिए गया कि मेला क्षेत्र में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ दो सौ से लेकर एक हजार रुपये तक जुर्माना भी लगाया जायेगा। मेला प्राधिकरण बोर्ड की 16वीं बैठक में लिए गये इस बैठक में मुहर लगा दी गई है।
बैठक में स्वच्छ कुंभ कोष से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा निगम, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान, कन्या सुमंगला योजना, सफाई कर्मियों, नाविकों की बालिकाओं को शिक्षा प्रोत्साहन योजना और श्रम योगी मानधन योजना का लाभ माघ मेले में तैनात तीन हजार सफाई कर्मियों और पंजीकृत नाविकों के परिवारों को दिलाने की बात रखी गई।
बिना लाइसेंस चलने वाली दुकानों पर लगेगा जुर्माना
मेले में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अधिनियम के तहत कूड़ा- करकट, सेनेटरी वेस्ट को रोकने के लिए जुर्माना लगाने पर भी सहमति बन गई है। बताया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम- 2016 के भाग (दो), धारा (तीन) के तहत जुर्माना लगेगा। मेले में कूड़ा कंटेनर न रखने वाले, स्ट्रीट वेंडर्स और बिना लाइसेंस चलने वाली दुकानों पर 200 रुपये व अस्थाई कमर्शियल दुकानों, होटल पर गार्बेज कंटेनर का प्रयोग न होने पर 1000 रुपये जुर्माना लगेगा।