बाराबंकी: बहन से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट ने सुनाई सजा, 55 हजार का लगाया जुर्माना

बाराबंकी: बहन से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

बाराबंकी, अमृत विचार। तीन वर्ष पहले बहन से जबरन दुष्कर्म कर जान से मारने के दोषी को विशेष न्यायाधीश एससी एसटी की अदालत ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और 55 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला देवा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। यहां की निवासी एक पीड़िता ने 25 फरवरी 2020 को देवा थाने  में दी तहरीर में बताया कि उसके भाई  देशराज ने जबरन दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी दी।

 इस पर पुलिस ने दुष्कर्म और धमकी के साथ एससी एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया। इसके बाद मामले की विवेचना कर रहे तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर सुशील कुमार सिंह ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। उसके बाद साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। 

मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश एससी एसटी की अदालत ने गवाहों के बयान और साक्षयो के आधार पर अभियुक्त देशराज दुष्कर्म और धमकी का दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 55 हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया। वही एससी एसटी एक्ट से दोष मुक्त करार दिया।

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