हल्द्वानी: एक सप्ताह के भीतर हटाएं अवैध अतिक्रमण : हाईकोर्ट

हल्द्वानी: एक सप्ताह के भीतर हटाएं अवैध अतिक्रमण : हाईकोर्ट

हल्द्वानी, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के सौंदर्यीकरण और सड़क चौड़ीकरण के लिए निजी सम्पतियों को न हटाकर केवल सरकारी सम्पतियों को हटाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने जिला प्रशासन व लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि चौड़ीकरण की जद में आ रही निजी सम्पति धारकों को एक सप्ताह के भीतर नोटिस जारी कर उनकी समस्याएं सुनें और अवैध पाए गए अतिक्रमणकारियों को नोटिस की तिथि से एक समाप्त के बाद शीघ्र हटाएं। 

कोर्ट ने प्रशासन को यह भी निर्देश दिए हैं कि अभी तक जो  अतिक्रमण का मलबा फुटपाथ पर डाला गया है उसे दस दिन के भीतर हटाएं। ताकि कोई दुर्घटना न हो और पैदल चलने वालों को परेशानी का सामना न करना पड़े। उसकी प्रगति रिपोर्ट प्रशासन आगामी तिथि को कोर्ट में पेश करे।

 मामले की अगली सुनवाई फरवरी तीसरे सप्ताह की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार हल्द्वानी की नया सवेरा संस्था ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि मंगल पड़ाव, महिला हॉस्पिटल, कालू सांई मंदिर, बेस हॉस्पिटल से लेकर रोडवेज बस स्टेशन तक की रोड अति संकरी है।

जिसकी वजह से स्थानीय लोगों, सरकारी विभाग, स्कूली छात्रों व अन्य यात्रियों को हर रोज जाम का सामना करना पड़ता है। रोड के चौड़ी करने के लिए प्रसाशन ने मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक सरकारी संपत्तियों को तोड़ दिया है, लेकिन सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही निजी सम्पतियों पर राजनैतिक दवाब के चलते अभी तक कोई कार्यवाही नही की जा रही, जो सड़क चौड़ीकरण में बड़ी बाधा बन रहे है। जबकि जाम से निपटने के लिए सड़क का चौड़ीकरण करण करना अति आवश्यक।

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