सुलतानपुर: गैर इरादतन हत्या के तीन दोषियों को सात साल की सजा

थाना क्षेत्र गौरीगंज के पासिन का पुरवा अफोइया में 24 साल पूर्व वंशराज की गैर इरादतन हत्या का था आरोप, कोर्ट ने ठोंका कुल 78 हजार रुपए अर्थदंड 

सुलतानपुर: गैर इरादतन हत्या के तीन दोषियों को सात साल की सजा

सुलतानपुर, अमृत विचार। अमेठी जिले के थाना क्षेत्र गौरीगंज के पासिन का पुरवा अफोइया में 24 साल पूर्व वंशराज की गैर इरादतन हत्या के मामले में न्यायाधीश त्रिभुवन नाथ पासवान ने शनिवार को तीन दोषियों को 10 साल की सजा सुना कर जेल भेज दिया।

अभियोजन के मुताबिक गौरीगंज थाना क्षेत्र के पासिन का पूरवा अफोइया में अभियोगी कल्लू ने 16 अगस्त 1999 की घटना में पानी रोकने व मेड़ बांधने के विवाद के चलते आरोपियों शिवबहादुर पासी, कमलेश पांडेय, लल्लन पासी व शंकर पासी के खिलाफ हमला कर गंभीर चोट पहुंचाने व आई चोटों की वजह से चोटिल वंशराज की मौत के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। दौरान विचरण आरोपी शंकर पासी की मौत हो गई थी।

अदालत ने शनिवार को शिव बहादुर पासी, लल्लन पासी व कमलेश पांडेय को मामले में दोषी पाते हुए सात साल की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अदालत ने अभियुक्तों पर कुल 78 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने इसी मामले के क्रॉस केस में मारपीट व गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपों में रामनेवाज, श्यामलाल व गयालाल को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा व 12 हजार रुपए अर्थदंड की सुनायी।

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