काशीपुर: समान नागरिक संहिता समिति पर एक करोड़ से अधिक खर्च

काशीपुर: समान नागरिक संहिता समिति पर एक करोड़ से अधिक खर्च

काशीपुर, अमत विचार। उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता विशेषज्ञ समिति पर एक करोड़ से अधिक धन के खर्च के उत्तराखंड शासन द्वारा स्वीकृति आदेश जारी किये गये हैं। इसमें बड़ी संख्या में आये सुझावों के डाटा एंट्री तथा विश्लेषण के लिए 18 लाख तथा इस पर जीएसटी की स्वीकृति प्रदान की गयी है। यह खुलासा सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन को उत्तराखंड शासन के गृह विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से हुआ। 

नदीम को उपलब्ध भुगतान स्वीकृति आदेशों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 15 सितम्बर 2023 तक समान नागरिक संहिता के खर्च स्वीकृति सम्बन्धी आदेशों में एक करोड़ 10 लाख 63 हजार 80 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसमें सबसे बड़ी धनराशि 18 लाख तथा इस पर जीएसटी सहित कुल 21 लाख 24 हजार की स्वीकृति 6 अप्रैल 2023 के शासनादेश संख्या 641 से समिति को प्राप्त सुझावों के डाटा एंट्री एवं विश्लेषण सम्बन्धी कार्यों के समयबद्ध निष्पादन के लिए कार्यवाही संस्था आईटीआई लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय गोमती नगर के वित्तीय आगणन शामिल की है।

इसके अतिरिक्त  89 लाख 39 हजार 80 रुपये के खर्च के भुगतान की स्वीकृति के भी आदेश जारी किये गये हैं। भुगतान स्वीकृति आदेशों के अनुसार समिति के कार्यालयों पर कुल 25 लाख 19 हजार 5 रुपये के खर्च, समिति की बैठकों पर 4 लाख 30 हजार 700 रुपये, समिति के कार्यों के लिये लॉ इंटर्न की सेवाएं लेने के लिये 35 हजार प्रतिमाह मानदेय की दर से लॉ इंटर्न पर कुल रूपये 9 लाख 10 हजार रुपये,  समिति अध्यक्ष के वाहन, यात्रा आदि खर्च पर 10 लाख 78 हजार 20, सदस्य मनु गौण के वाहन, यात्रा आदि खर्च पर 15 लाख 96 हजार 146, सदस्य शत्रुघ्न सिंह के भत्ते, वाहन, यात्रा आदि खर्च पर 4 लाख 44 हजार 926 रुपये, सदस्य प्रमोद कोहली के वाहन, यात्रा आदि खर्च पर 1 लाख 57 हजार 295, सदस्य सुरेश डंगवाल के वाहन, यात्रा आदि खर्च पर 3 लाख 36 हजार 188 रुपये खर्च के भुगतान की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त जनसंवाद, विशेष कार्यधिकारी पर खर्च सहित विभिन्न अन्य खर्चों पर 14 लाख 66 हजार 800 रुपये की धनराशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी है। 


27 जनवरी को कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व समिति करेगी रिपोर्ट प्रस्तुत 
नदीम को उपल्ब्ध सूचना के आधार पर समिति के गठन तथा कार्यकाल बढ़ाने के शासनादेशों के अनुसार शासनादेश संख्या 452 से समान नागरिक संहिता विशेषज्ञ समिति का गठन 27 मई 2022 को किया गया था, 6 माह का कार्यकाल समाप्त होने पर शासनादेश सं. 1470 दिनांक 28 नवम्बर 2022 से इसका कार्यकाल समिति के अनुरोध पर 6 माह बढ़ाया गया। इसके उपरान्त शासनादेश सं. 827 दिनांक 9 मई 2023 से इसका कार्यकाल 4 माह के लिये बढ़ाया गया। इसके उपरान्त 22 सितम्बर 2023 से समिति के वर्तमान कार्यों की प्रगति, विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त सुझावों के विश्लेषण किये जाने के लिए 27 सितम्बर से 4 माह के लिये कार्यकाल बढ़ाया गया। यह कार्यकाल 27 जनवरी को समाप्त होने से पहले समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत होने की उम्मीद की जा रही है।