काशीपुर: युवक की हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
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काशीपुर, अमृत विचार। द्वितीय एडीजे की अदालत ने जहर देकर एक युवक की हत्या करने के आरोपी और उसकी प्रेमिका को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
आईटीआई थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ी बरखेड़ी निवासी कुलदीप सिंह 29 जून, 2020 की रात से गायब था। उसके ताऊ बूटा सिंह ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। दो जुलाई को गांव में बरातघर के पास नाले में कुलदीप का शव पड़ा मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत गला दबाने के कारण होना बताई गई थी।
छानबीन में पता चला था कि कुलदीप के गांव की सुखविंदर कौर से संबंध थे। लेकिन कुलदीप ने उससे शादी से इनकार कर रहा था। कुलदीप को ठिकाने लगाने के लिए सुखविंदर ने अली हुसैन उर्फ अलिया से दोस्ती गांठ ली और उसकी हत्या करने की साजिश रची। सुखविंदर ने कुलदीप को बाग में बुलाया और उसे इलायची युक्त जहर मिला दूध पीने को दिया। इसी दौरान अली हुसैन ने परने से गला घोंटकर कुलदीप की हत्या कर दी।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। केस का ट्रायल द्वितीय एडीजे रितेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत में हुआ। अभियोजन की तरफ से पैरवी एडीजीसी रतन सिंह कांबोज ने की। अभियोजन की ओर से 13 गवाह पेश हुए। सभी ने अभियोजन का समर्थन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों अली हुसैन उर्फ आलिया और सुखविंदर कौर को कुलदीप की हत्या का दोषी ठहराया। अदालत ने आरोपियों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपियों को धारा 328 में पांच साल और धारा 201 में तीन साल की सजा सुनाई गई है।