Kanpur News: BLO के पास पर्याप्त संख्या में हों जरूरी फार्म… जिला निर्वाचन अधिकारी ने समीक्षा बैठक में दिए ये निर्देश

कानपुर में बीएलओ के पास पर्याप्त संख्या में हों जरूरी फार्म।

Kanpur News: BLO के पास पर्याप्त संख्या में हों जरूरी फार्म… जिला निर्वाचन अधिकारी ने समीक्षा बैठक में दिए ये निर्देश

कानपुर में बीएलओ के पास पर्याप्त संख्या में जरूरी फार्म हों। जिला निर्वाचन अधिकारी ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिए। पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।

कानपुर, अमृत विचार। मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लोगों को नाम बढ़वाने के लिए प्रेरित किया जाए। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विशेष अभियान तिथियों पर पुनरीक्षण कार्य की निगरानी करें। अपनी-अपनी विधानसभा में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करें और वहां प्रभारी अधिकारी की तैनाती कर लें।

जनपदीय नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी उप निदेशक कृषि अरुण कुमार से समन्वय स्थापित करके जरूरी जानकारियां साझा करें। ये आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी ने कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में दिए। 

उन्होंने कहा कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यह सुनिश्चित कराएं कि बीएलओ के पास मतदेय स्थलों पर फार्म 6, 7 ,8 की पर्याप्त उपलब्धता रहे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि एक जनवरी 2024 के आधार पर निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। आयोग द्वारा पुनरीक्षण के लिए निर्धारित विशेष कार्यक्रम की तिथियों का प्रचार किया जाए।

विशेष अभियान तिथि में बीएलओ अपने मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहेंगे। जन सामान्य, मतदाता सूची का निरीक्षण कर अपना नाम मतदाता सूची मंा सम्मिलित, अपमार्जित एवं प्रविष्टि आदि शुद्ध कराने के लिए निम्न फार्मो का प्रयोग कर सकेंगे। 18 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के संबंध में प्रकल्पित हैं कि उनका नाम पूर्व में कहीं शामिल होगा।

अतः ऐसे मतदाताओं को निवास परिवर्तन की दशा में नाम शामिल किए जाने के संबंध में उन्हें फार्म-6 के स्थान पर फार्म-8 भरना चाहिए। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सुपरवाइजर, बीएलओ का पुनः प्रशिक्षण कार्य सम्पन्न करा लिया है। 

ये हैं जरूरी फार्म

फार्म-6:  सूची में नाम बढ़ाने के लिए निवास एवं 18 से 25 साल के युवाओं को आयु संबंधी प्रमाण पत्र देना होगा। 
फार्म 7: सूची से नाम हटाने या अपमार्जित करने के लिए 7 नंबर फार्म पर आवेदन करना है। 
फार्म 8:  नाम, पता में संशोधन, डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र, निवास परिवर्तन कराने के लिए 8 नंबर फार्म पर आवेदन होगा। 

नाम बढ़ाने का दावा करें

नाम बढ़ाने के लिए दावा और किसी का काटने के लिए आपत्तियां दर्ज करने का कार्य 27 अक्टूबर से 09 दिसम्बर 2023 तक किया जा सकता है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 05 जनवरी 2024 को किया जाएगा। इसके बाद किसी आवेदन पर सुनवाई न होगी।


अभियान की विशेष तिथियां 

04 नवम्बर, 2023
05 नवम्बर, 2023
25 नवम्बर, 2023
26 नवम्बर, 2023
02 दिसम्बर, 2023
03 दिसम्बर, 2023

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