प्रयागराज: माफिया अतीक अहमद के करीबी की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज

प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद के करीबी रहे अजय खुराना की जमानत अर्जी जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया। खुल्दाबाद थाने में बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम द्वारा दर्ज कराए पांच करोड़ रुपये फिरौती मांगने के मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था। वह अतीक के साथ राइफल लेकर बतौर सुरक्षाकर्मी चलता था।
जिला जज संतोष कुमार राय ने आरोपी अजय खुराना के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान उसके अधिवक्ता एवं जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाबचंद अग्रहरि के तर्कों तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मामले की परिस्थितियों के साथ अपराध की गंभीरता और उसमें संलिप्तता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है।
आरोपी के विरुद्ध चकिया क्षेत्र के मोहम्मद मुस्लिम निवासी खुल्दाबाद ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अतीक अहमद के बेटे और गुर्गे लगातार रंगदारी वसूल रहे हैं। इस मामले में खुल्दाबाद पुलिस ने चकिया से मुस्लिम के भाई नसरत के अलावा कालिंदीपुरम कालोनी के अजय खुराना को भी गिरफ्तार किया था।
इस मुकदमे में जांच के बाद माफिया अतीक के बेटों अली, उमर, खास गुर्गे असाद कालिया सहित कई अन्य के खिलाफ खुल्दाबाद थाने की पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
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