गोंडा : हाईकोर्ट के आदेश पर हटाया गया अतिक्रमण, तालाब पर बना पक्का मकान ध्वस्त 

गोंडा : हाईकोर्ट के आदेश पर हटाया गया अतिक्रमण, तालाब पर बना पक्का मकान ध्वस्त 

मसकनवा/ गोंडा, अमृत विचार। अवमानना में हाईकोर्ट में तलब होने के बाद मनकापुर तहसील प्रशासन ने शुक्रवार को अगयामाफी गांव में तालाब की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए पक्के मकान को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान बड़ी संख्या में प्रशासन व पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही। 

मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के अगयामाफी गांव के रहने वाले रहमत अली ने गांव की सरकारी जमीन पर कब्जा कर पक्का मकान बना लिया था। गांव के ही रहने वाले ढोढई चौहान ने उसकी शिकायत‌ पहले तहसील और फिर जिला प्रशासन से की थी। सुनवाई न होने पर ढोढई ने हाईकोर्ट की शरण ली तो कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया लेकिन अफसरों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। इस पर ढोढई ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मनकापुर एसडीएम को तलब कर लिया था। 

हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद शुक्रवार को मनकापुर तहसील के प्रशासनिक अफसर पुलिस फोर्स के साथ बुलडोजर लेकर अगयामाफी गांव पहुंचे और सरकारी जमीन पर बने पक्के मकान ध्वस्त कर जमीन खाली करायी गयी। एसडीएम राजीव मोहन सक्सेना ने बताया कि गढ्ढे की जमीन पर अतिक्रमण किया गया था। बेदखली का आदेश मिलने पर शुक्रवार को जमीन खाली करा ली गयी है। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार वर्मा, राजस्व निरीक्षक राजकुमार पान्डेय, लेखपाल प्रिंस मौर्या,मंजीत आदि मौजूद रहे।

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