भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी की बढ़ी मुश्किलें, गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज

भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी की बढ़ी मुश्किलें, गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज

अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी की उस याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपनी कंपनी ‘गीतांजलि ज्वेलरी’ की एक फ्रेंचाइजी के माध्यम से एक महिला को कथित तौर पर धोखा देने संबंधी प्राथमिकी को रद्द किए जाने का अनुरोध किया था।

न्यायमूर्ति संदीप एन भट्ट ने गीतांजलि जेम्स के तत्कालीन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक चोकसी की याचिका खारिज कर दी, जो 13,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में वांछित आरोपी है। न्यायाधीश ने कहा कि प्रथम दृष्टया, चोकसी और अन्य के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी का मामला बनता है और इसलिए प्राथमिकी को रद्द नहीं किया जा सकता है।

शहर की अपराध शाखा ने इस मामले में 2017 में प्राथमिकी दर्ज की थी। दरअसल एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने यहां गीतांजलि ज्वेलरी की फ्रेंचाइजी के माध्यम से कुछ पैसे निवेश किए थे, लेकिन फ्रेंचाइजी बंद हो गई और उसका निवेश डूब गया।

दिव्यनिर्माण ज्वेलर्स फ्रेंचाइजी के मालिक दिग्विजय जड़ेजा, गीतांजलि समूह के प्रबंध निदेशक के रूप में चोकसी और गीतांजलि समूह के दो निदेशकों को मामले में आरोपी के रूप में नामजद किया गया है।

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